Indira Gandhi matritva Sahyog scheme in Hindi |2021

IGMSY IN HINDI : Indira Gandhi matritva Sahyog scheme in Hindi -हमारे देश में सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं के हित के लिए सरकार हर दिन नई नई योजनाओं का संचालन करती है और इन योजनाओं के माध्यम से ही देश की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के भविष्य को सुरक्षा के साथ-साथ स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है

।आज हम आप सभी लोगों को अपने इस महत्वपूर्ण लेख मेंगर्भवती महिलाओं को सुरक्षा के साथ-साथ उनके नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो सके इसके लिए सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का शुभारंभ किया था और आज भी योजना गर्भवती महिलाओं के लिए काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो रही है।

आज के इस महत्वपूर्ण लेख में हम आपको इसी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाले हैं अर्थात आप हमारे इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़ें और योजना का लाभ प्राप्त करें।

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क्या है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ? (Legal information about Indira Gandhi matritva Sahyog scheme in Hindi)

इस योजना के अंतर्गत 19 वर्ष की एवं इसके अधिक उम्र के गर्भवती महिलाओं को उनके पहले एवं दूसरे बच्चों के जन्म पर सरकार की तरफ से ₹5000 की धनराशि योजना के अंतर्गत जच्चा एवं बच्चा के उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दिया जाता है।

इस लाभकारी योजना को सरकार ने देश के 53 चुने हुए जिलों में प्रारंभ किया है और वर्ष 2011 एवं 12 में योजना के लाभार्थियों का एक्सेप्ट रेसिंग लगभग 2.05 था और अब वर्ष 2012 एवं 13 तक इस योजना का एक्सेप्ट रेसिंग 3.76 तक बढ़ गया है।

योजना का परिचयपरिचय बिंदु
योजना का नामइंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2020
किसके द्वारा लांच की गईकेंद्र सरकार के द्वारा
योजना का उद्देश्य19 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं को उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए सहायता राशि प्रदान करना
योजना के लाभार्थीगर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशु
योजना की आधिकारिक वेबसाइटज्ञात नहीं
योजना का हेल्प डेस्कज्ञात नहीं

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का मुख्य उद्देश्य ? (Objective of Indira Gandhi matritva Sahyog Scheme)

Indira Gandhi matritva Sahyog Yojana ka uddeshy : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को केवल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के हित के लिए ही प्रारंभ किया गया है। आइए जानते हैं, मातृत्व सहयोग योजना के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य के बारे में जो इस प्रकार से निम्नलिखित है।

  • इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले नवजात शिशुओं को आवश्यक पोषण प्राप्त हो सके एवं उनका भविष्य सुरक्षित रहे इसलिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार शिशु के जन्म के 6 महीने बाद उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहें एवं वह स्वास्थ्य रहे इसके लिए भी सरकार योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में निर्धारित किस्त जमा करेगी।
  • इस योजना में प्रदान की जाने वाली सहायता राशि से सभी गर्भवती और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य के साथ-साथ आवश्यक सुरक्षा भी प्राप्त होती है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड क्या है ? (Eligibility criteria of Indira Gandhi matritva Sahyog Yojana in Hindi)

Matritva Sahyog Yojana mein aavedan karne ke liye eligibility criteria : यदि आप इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन देकर इसका लाभ उठाना चाहती हैं, तो इसके लिए आप की उम्र 19 वर्ष या फिर इससे अधिक होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, जो पहले से ही किसी मातृत्व योजना की लाभार्थी हैं। योजना द्वारा निर्धारित किए गए इन सभी टर्म एंड कंडीशन को पूरा करने वाले महिलाओं को योजना का पूरा का पूरा लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला के कुल परिवार की वार्षिक आय₹120000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं ? (important document list for applying Indira Gandhi matritva Sahyog scheme in Hindi)

  • गर्भवती महिला का आंगनवाड़ी में पंजीकरण होना चाहिए।
  • योजना में आवेदन करने के दौरान गर्भवती महिला का पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • लाभार्थी महिला के पास उसका एक स्थाई मोबाइल नंबर होना चाहिए।
  • आवेदन देने के दौरान महिला का स्थाई प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा।
  • लाभार्थी महिला के पास उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ क्या है ? (Benefit of Indira Gandhi matritva Sahyog scheme in Hindi)

  • बच्चे के जन्म के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र भी योजना में लाभ निरंतर रूप से प्राप्त करने के लिए बनवाना होगा।
  1. पहली स्टॉलमेंट की राशि :-

    योजना के अंतर्गत पहले गर्भवती महिलाओं को इंस्टॉलमेंट की राशि 1500 सो रुपए की दी जाती है और यह राशि उन्हें दी जाती है जो इन पात्रता पर खड़े उतरी हों।
  • इस राशि को उन पंजीकृत महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिन्होंने गर्भावस्था के 4 महीने उपरांत या अंदर अंदर अपने किसी नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में अपना गर्भवती महिला का पंजीकरण पूरा करवाया हो।
  • इस योजना की राशि उन्हें दी जाएगी जिन्होंने कम से कम एक पैरेंटल केयर सीजन और एक टीटी अटेंड किया हो तथा आईएफए द्वारा दी जाने वाली दवाइयों को लिया हो।
  • इस योजना की राशि को कौन गर्भवती महिलाओं को प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिन्होंने कम से कम एक दो तीन सीजन हेल्थ केयर सेंटर पर या फिर ए डब्ल्यू सी पर अपनी काउंसलिंग पूरी कराई हों।
  1. द्वितीय इंस्टॉलमेंट की राशि :-

    योजना द्वारा गर्भवती महिलाओं को योजना के दूसरे स्टॉलमेंट में 1500 रुपयों की सहायता राशि महिलाओं की डिलीवरी के 3 महीने बाद प्रदान किया जाता है और यह राशि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से आपको पात्र होना चाहिए।
  • बच्चे के जन्म के बाद उसका जन्म रजिस्ट्रेशन पूरा किया गया हो।
  • बच्चों के जन्म के बाद 6 और 10 हफ्तों के उपरांत वाले बीसीजी और ओपीवी टीकाकरण को कराया गया हो।
  • इस सहायता राशि को उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने कम से कम 2 सीजन तक बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षण अटेंड किया हो।
  1. तीसरा इंस्टॉलमेंट की राशि :-

    इस तीसरे और अंतिम योजना के इंस्टॉलमेंट में लाभार्थी महिलाओं को ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है और इस सहायता राशि को इस पात्रता मापदंड के हिसाब से लाभार्थी महिलाओं को प्रदान किया जाता है, जो निम्न है।
  • इस योजना की सहायता राशि को उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने कम से कम 6 महीनों तक अपने बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग कर आई हो और इससे अधिक समय के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने पर महिलाओं को संबंधित विभाग द्वारा सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया हो।
  • इसके अतिरिक्त वे सभी महिलाएं यह योजना की आर्थिक सहायता राशि को प्राप्त करने के लिए योग्य होगी, जिन्होंने कम से कम 2 सीजन बच्चों की ग्रोथ के लिए दी गई जानकारियों का प्रशिक्षण अटेंड किया हो।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की महत्वपूर्ण जानकारी एवं इसमें बदलाव ? (Indira Gandhi matritva Sahyog Yojana mein nahin update)

योजना का कोई सारांश मिलाकर इंदिरा गांधी मातृत्व योजना में लाभ उठाने वाली महिलाओं को अब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का भी लाभ मिलेगा अर्थात महिलाओं को ₹1000 की अतिरिक्त सहायता राशि योजना के जरिए प्राप्त हो सकेगी और यह जच्चा-बच्चा दोनों के लिए ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त होगा।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में आवेदन प्रक्रिया ? (Applying process of Indira Gandhi matritva Sahyog Yojana in Hindi)

इस योजना में लाभान्वित होने के लिए आप अपने नजदीकी महिला बाल विकास विभाग में योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। संबंधित विभाग आपकी पूरी सहायता करेगा और आप योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

निष्कर्ष :-

भारत सरकार ने अपने देश के गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के भविष्य को उज्जवल करने एवं उन को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी लाभकारी योजनाओं का शुभारंभ निरंतर रूप से किया है और करते आ रही है।बस हमें इन सभी लाभकारी योजनाओं के बारे में पता करना है और सरकार के द्वारा दी जा रही सहायता को प्राप्त करना है

।यदि आपको आज का हमारा यह महत्वपूर्ण लेख पसंद आया हो तो आप इसे अपने मित्र जन एवं परिजन के साथ अवश्य साझा करें, ताकि उन्हें भी इस लाभकारी योजना के बारे में विस्तार पूर्वक पर जानकारी प्राप्त हो सके।

इस लेख से संबंधित आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं हम आपके सवालों और सुझावों के प्रतिक्रिया अवश्य देंगे।

FAQ :

  1. प्रश्न : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना क्या है ?

    उत्तर :- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  2. प्रश्न : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में क्या सभी राज्यों की महिलाएं अपना आवेदन दे सकती हैं ?

    उत्तर :- इस योजना के अंतर्गत अभी भारत सरकार ने अपने देश के चयनित 53 जिलों को ही लाभ प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।
  3. प्रश्न : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में लाभार्थी महिलाओं को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है ?

    उत्तर :- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में लाभार्थी महिलाओं को कुल ₹5000 की आर्थिक सहायता राशि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है।
  4. प्रश्न : क्या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का विलय हो गया है ?

    उत्तर :- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विलय कर दिया है और अब इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को ₹6000 की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान प्रकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस सहायता राशि से अब और भी बेहतर तरीके से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को बेहतर स्वस्थ और बेहतर सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।
  5. प्रश्न : इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में आवेदन करने के लिए क्या करें ?

    उत्तर :- योजना में आवेदन देने के लिए आपको अपने नजदीकी महिला बाल विकास विभाग में संपर्क करना है और उन्हें गर्भवती महिला से संबंधित सारी विवरण को प्रदान करना है और फिर वह आपको योजना का लाभ अवश्य प्रदान करेंगे।

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