How to get UP liquor license in Hindi |Daru ka theka kaise le

How to get UP liquor license in Hindi : दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से लगे हुए लंबे समय तक लॉकडाउन के वजह से सभी चीजें प्रभावित हुई थी और उनमें से शराब की दुकानें भी थी। इस तालाबंदी के दौरान शराब पीने वाले लोगों के लिए काफी विषम परिस्थिति वाला समय तालाबंदी का बना रहा था।

तालाबंदी की वजह से प्रदेश में अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ा था और इस तालाबंदी के बीच में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानें 1 दिन खोलने के लिए अनुमति दी थी और जानकारी के बारे में आप लोग तो अवश्य जानते होंगे। एक दिन तालाबंदी के दिन शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई और सिर्फ एक ही दिन में 300 करोड़ रुपए से भी अधिक शराब की बिक्री प्रदेश में हुई थी।

आप खुद सोच लीजिए किस शराब के व्यापार में कितना ज्यादा फायदा है। शराब की बिक्री से बिगड़ी हुई और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो पाया, क्योंकि सबसे ज्यादा शराब की बिक्री पर ही सरकारी टैक्स लगाया जाता है। अगर आप भी शराब की दुकान खोलना चाहते हैं और इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के हमारे इस लेख को आप अंतिम सब अवश्य पढ़े आपको इस लेख में इसी विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी।


शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं ? (Which licenses are required to open liquor and how many types of liquor licenses are available in Hindi)

Sharab ka licence kya hai aur yah kitne prakar ka hota hai : शराब की दुकान को खोलने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है

बिना लाइसेंस के हम शराब की दुकान नहीं खोल सकते हैं, यदि हम ऐसा करते हैं, तो यह कानूनन अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। अलग-अलग प्रकार के शराब की दुकान को खोलने के लिए अलग-अलग प्रकार के लाइसेंस जारी किए जाते हैं और उसी हिसाब से हमें लाइसेंस जारी करवाना होता है। चलिए जानते हैं, कि शराब की कितने प्रकार के लाइसेंस होते हैं और उनकी जानकारी इस प्रकार से नीचे निम्नलिखित हैं।

  1. देसी शराब की दुकान :-

    देसी शराब का लाइसेंस प्राप्त करने पर आप सरकार के द्वारा चयनित स्थान पर केवल देसी शराब की बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसमें उद्यमी को केवल देसी शराब बेचने के लिए लाइसेंस को प्रदान किया जाता है और इस लाइसेंस को प्राप्त करके उद्यमी देसी शराब को खरीद और बेच सकता है।

  2. अंग्रेजी शराब की दुकान :-

    जिस प्रकार से सरकार की तरफ से चयनित स्थानों पर देशी शराब उद्यमी को बेचने और खरीदने की अनुमति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी शराब के लिए भी सरकार चयनित स्थान पर उद्यमी को इसे बेचने एवं खरीदने की अनुमति प्रदान करती है। किस लाइसेंस को प्राप्त करके आप बिलकुल आसानी से अंग्रेजी शराब की बिक्री और खरीदारी कर सकते हैं।

  3. मॉडल शॉप :-

    इस प्रकार के लाइसेंस को बड़े-बड़े शहरों में बहुत ही गिने चुने मॉडल शॉप के लिए जारी किया जाता है। उसमें उद्यमी अपने उपभोक्ताओं को अपनी दुकान में बैठाकर उनकी पसंदीदा मदीना को सर्व करता है और यह सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है और मदिरा पीने वाले व्यक्ति भी ऐसे शॉप पर जाकर अपनी पसंदीदा मदिरा को खरीद कर वहीं पर पी सकते हैं।

शराब की दुकान खोलने के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें ? (Important things for liquor store in Hindi)

अलग-अलग राज्यों में शराब की दुकान को चलाने के संबंधित लाइसेंस को अलग-अलग राज्यों के नियम के अनुसार वितरित किया जाता है। मगर अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा टेंडर प्रणाली के जरिए ही शराब की दुकान वितरित करने का प्रावधान जारी किया जाता है। शराब की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करके इसकी दुकान को खोलने के दौरान हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो इस प्रकार से नीचे निम्नलिखित बताई गई है।

  • शराब की दुकान को खोलने के लिए आपको कम से कम 20 से लेकर 30 लाख रुपए का निवेश करना पड़ सकता है अर्थात आपको इतनी राशि शराब की दुकान को खोलने के लिए एकत्रित करनी होगी।

  • शराब की दुकान को खोलने के लिए अलग-अलग राज्यों में और शहरों में नियम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और आपको ऐसी दुकानों को खोलने के लिए लाइसेंस को प्राप्त करने से पहले शराब की दुकान खोलने से संबंधित अपने एरिया का कानूनी नियम अवश्य जाने और तभी कोई कार्य आगे करें।
  • अधिकतर शराब के ठेके को खोलने के लिए राज्यों में आबकारी विभाग इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखता है और सभी प्रकार के नियमों और अनुशासन को भी आबकारी विभाग ही जारी करता है। इसीलिए इस क्षेत्र में होने वाले धोखे से खुद को बचाए रखें और हमेशा सावधान रहें।
  • शराब की दुकान को खोलने और इसके लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आबकारी विभाग ने उद्यमी की उम्र 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में निर्धारित की है। इसीलिए निर्धारित किए गए आयु वर्ग के अंतर्गत ही शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस और दुकान को खोलने की अनुमति को प्राप्त करें।
  • भले ही अलग-अलग राज्यों में शराब का लाइसेंस और शराब की दुकान को खोलने का नियम और प्रावधान अलग-अलग हो मगर संपूर्ण देश में आबकारी विभाग हीतय किए गए मानकों का निरीक्षण करता है और फिर आपको लाइसेंस एवं दुकान खोलने की अनुमति को प्रदान करता है।

शराब की दुकान को खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं ? (Documents required for liquor license in Hindi)


शराब की दुकान को खोलने के लिए लाइसेंस को प्राप्त करने की पहले हमें आवेदन करना होगा और इसके लिए हमें कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और बिना कौन दस्तावेजों कि आप शराब की लाइसेंस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए जानते हैं, कि शराब के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

  • ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता आवेदकों को पड़ती है।

  • लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म में हमें हैसियत प्रमाण पत्र को संलग्न करना पड़ता है।
  • शराब के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए हमें चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है।
  • फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के सभी दस्तावेजों की भी आवश्यकता हमें लाइसेंस को प्राप्त करने में आवेदन फॉर्म में लगती है।
  • लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड की भी आवश्यकता लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए पड़ेगी।
  • कम से कम आवेदक व्यक्ति का दो पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो आवेदन फॉर्म में लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए लगेगा।

शराब के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें ? (How to apply online to get liquor license in Hindi)


जैसा कि हमने आपको इस लेख में पहले ही बताया सर आप से संबंधित लाइसेंस या फिर नियमों को प्रदान करने और उन्हें जारी करने का पूरा कंट्रोल आबकारी विभाग का होता है और आप चाहे तो अपने नजदीकी आबकारी विभाग में जाकर ऑफलाइन लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। मगर चलिए आगे जानते हैं, कि कैसे आप घर बैठे शराब के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन दे पाएंगे और इसकी जानकारी इस प्रकार से नीचे विस्तार पूर्वक दी गई है।

Step .1 सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश राज्य की आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और इसके होम पेज को ओपन कर लेना है।

Step .2 अब आपके स्क्रीन पर अधिकारी वेबसाइट के होमपेज में “यूपी वाइन शॉप एप्लीकेशन फॉर्म 2021” नामक एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इसी विकल्प पर क्लिक करना होगा।

Step .3 अब आपके सामने लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए एक आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा और आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी जा रही सभी प्रकार की आवश्यक जानकारियों को एक-एक करके भरना होगा।

Step .4 अब आपको सभी प्रकार की जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात इनकी एक बार पुष्टि करनी है और फिर इसमें मांगे जा रहे दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर देना है और साथ ही में आपको अपना डिजिटल सिगनेचर भी यहां पर अपलोड करना होगा।

Step .5 अब आपका अपने आवेदन शाम को अंतिम में सबमिट कर देना है और फिर अपने आवेदन फॉर्म की जानकारी को प्रिंट आउट करवा लेना है और इसे सुरक्षित रखना है।


संवैधानिक चेतावनी :-

शराब का सेवन करना और शराब की बिक्री करना सही नहीं है और हम इस लेख के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को शराब की दुकान को खोलने का और उसे बेचने की सलाह या परामर्श नहीं देते हैं। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आप इससे दूर ही रहें और अपने परिवार को खुशहाल देखें।


निष्कर्ष :-

आज के इस लेख में हमने आप सभी लोगों को शराब का लाइसेंस क्या है (sharab ka licence kya hai) ? और शराब का लाइसेंस कैसे लें (sharab ka licence lene ka kya Tarika hai) ?, इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की है और हमें उम्मीद है, कि आप सभी लोगों को आज की यह जानकारी अवश्य लाभकारी लगी होगी।

इस लेख से संबंधित अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और यदि आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने मित्र जन और परिजन के साथ अवश्य साझा करें ताकि उन्हें भी इस विषय पर एक स्थान पर विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके।

शराब लाइसेंस को लेने से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न और उनके उत्तर :-

  1. प्रश्न : क्या शराब का ठेका लेने और इसकी दुकान को खोलने के लिए शराब की लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है ?

    उत्तर :- बिना शराब की लाइसेंस लिए आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते हैं और यदि खोलेंगे तो यह पूरी तरीके से कानूनी अपराध की श्रेणी में आएगा।

  2. प्रश्न : क्या प्रत्येक वर्ष शराब के लाइसेंस को रिन्यू करवाना आवश्यक है ?

    उत्तर :- शराब के लाइसेंस को प्रत्येक वर्ष रिन्यू करवाना पड़ता है।

  3. प्रश्न : क्या शराब का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हमें कुछ निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है ?

    उत्तर :- जी बिल्कुल आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस जारी करने के पहले आपसे कुछ निर्धारित शुल्क लिया जाता है और तब आवेदन फॉर्म का अप्रूवल जानकारियों को चेक करने के बाद प्रदान किया जाता है।

  4. प्रश्न : शराब का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कहां और कैसे करें ?

    उत्तर :- शराब का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हमें अब कारी विभाग के अधिकारी वेबसाइट पर आवेदन देना होता है और इस विषय पर विस्तार से जानकारी को जानने के लिए लेख को शुरू से अंत तक पढ़े।

Online Petrol Pump Kaise Khulwaye 2021 Latest News

1 thought on “How to get UP liquor license in Hindi |Daru ka theka kaise le”

Leave a Comment