What is rashtriya parivarik labh yojana | राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना 2020

राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना ( rashtriya parivarik labh yojana ) 

भारत के उतरी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को हाल ही मे लागू किया है इस योजना मे राज्य के गरीब परिवार को फायदा मिलेगा। राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लागू किया है। इस योजना मे राज्य के गरीब परिवारो को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना मुख्य है। इस योजना को योगी द्वारा लागू किया गया है। अ्रगर आपको इस योजना से जुडी सभी प्रकार की जानकारी देखनी है तो आप इस लेख को अतः तक पढे ताकि आपको इस योजना के बारे मे पुरा समझ सकें।

राष्ट्रिय परिवार लाभ योजनाक्याहै (What is rashtriya parivarik labh yojana)

यूपी राज्य मे अगर किसी भी परिवार के पुरूष मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के खर्चे हेतु राज्य सरकार द्वारा मदद की जायेगी। परिवार मे जिस भी मुख्यिा की मृत्यु हो जाती है उसे आर्थिक सहायता के रूप मे 30,000 रूपये तक की मदद दी जायेगी। उत्तर प्रदेश मे इस योजना का संचालन राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा । इस योजना की पुरी रूपरेखा को तैयार करने की लिए समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी करेंगे।

इस योजना मे राज्य के सभी गांवो, कस्बो ओर शहरो को शामिल किया जायेगा। उत्तर प्रदेश मे यह योजना पूर्व मे संचालित थी जिसे गरीब परिवारो को 20,000 तक की धनराशि दी जाती थी पर 2020 मे इस योजना मे नया अपडेट किया गया है जिस के अनुसार इस राज्य के गरीब परिवारो को 30,000 तक की राशि दी जायेगी। इस योजना मे नया अपडेट 2013 मे किया गया था जिसमे इसकी सहायता राशि बढाकर 30,000 कर दी थी।

राज्य के जो लाभार्थी जिनके परिवार मे कमाने वाले मुख्यिा की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति मे पीडित परिवा इस योजना का लाभ ले सकते है। जो भी परिवार इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा जिसके बारे मे आपको आगे बताया जा रहा है।

इस योजना को देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लागू की गई है जिसमे उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ग्रामीण और सभी शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा ।  उत्तर प्रदेश राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार हैं जिनके घर मे कमाने वाला कोई नही हैं और जो इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है

उन सभी लांभार्थीयो को rashtriya parivarik labh yojana के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। राज्य में इस योजना के जरिये उत्तर प्रदेश के ऐसे परिवारों को जिनके घर में कोई कमाने वाला नही हैं और जो कमाऊ था उसकी मृत्यु के प्रश्चात उस पीड़ित परिवार की देख-रेख के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस योजना का शुभारभ नया शुभारम्भ किया हैं।

राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना हाईलाईट्स (Rashtriya Parivar Laabh Yojna Highlight) 

योजना का नामराष्ट्रिय परिवार लाभ योजना।
संचालन राज्यउत्तर प्रदेश राज्य
कौन होगा लाभार्थीउत्तर प्रदेश के गरीब राज्य
कौनसा विभाग करेगा संचालनउत्तर प्रदेश राज्य का समाज कल्याण विभाग
आवेदन कैसे करेओनलाईन
अधिकारिक वैबसाईटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/

राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना के लिए पात्रता ( Eligibility for rashtriya parivarik labh yojana) 

राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना के लिए कुछ निम्न पात्रता है जो जरूरी है।

  • आवेदनकर्ता जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है वो आवेदन उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश के गरीबो परिवारो को उसी स्थिति मे ही लाभ दिया जायेगा जिस परिवार के मुख्यिा की मृत्यु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो जाती है।
  • जो भी लाभार्थी परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो ग्रामीण क्षेत्र मे उस परिवार की वार्षिक आय 46,000 व शहरी क्षेत्रो मे 56,000 से अधिक नही होनी चाहिए।
  • राज्य के जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते है वो परिवा गरीबी रेखा से नीछे ही जीवन यापन कर रहे है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रिय योजना की विशेषताए (Features of Rashtriy Parivar Laabh Yojana)

राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना की कुछ विशेषताएं भी है जिससे आप इस योजना को आसानी से समझ सकते है।

  • राष्टिय परिवार कल्याण योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के उन सभी गरीब परिवारो को दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे निवास करते है ओर उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र मे 45,000 व शहरी क्षेत्र मे 56,000 हजार से कम हो।
  • इस योजना की मुख्य विशेषता यह भी है कि परिवार के मुख्यिा की मृत्यु अगर 18 से 65 वर्ष के मध्य हो जाती है ओर उस परिवार मे कमाने वाला कोई न हो तो उस स्थिति मे उस परिवार को सरकार द्वारा 30,000 तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
  • राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना के तहत इस योजना मे 30,000 तक की सहायता राशि दी जायेगी पूर्व मे इस योजना की राशि 20,000 तक थी परन्तु 2016 मे इस योजना की राशि को बढाकर 30,000 तक कर दिया है।
  • इस योजना के तहत परिवार की आर्थिक स्थिति मे ग्रामीण लोगो के परिवार की वार्षिक आय 45,000 व शहरी क्षेत्र मे सहायता राशि 56,000 तक होनी चाहिए इससे ज्यादा नही।
  • उत्तर प्रदेश में पूर्व में इस योजना को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने लागु किया था जिसमे परिवारों को आर्थिक सहायता हेतु 20,000 दिए जाते थे परंतु अब योगी सरकार ने इस योजना को एक नया आयाम दिया हैं जिसमे इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को अब 30,000 तक सहायता राशि दी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रिय योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Required documents for rashtriya parivarik labh yojana)

लाभार्थी को इस योजना का लाभ देने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजो की आवश्यकता पडती है जो की निम्न है।

  • अगर उत्तरप्रदेश राज्य का कोई लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता हैं तो उसके पास ख़ुद का आधार कार्ड जरूरी होता है, साथ ही परिवार के सदस्यों का।
  • पीड़ित परिवार में जो भी आवेदक जैसे मृत की पत्नी आवेदन करती हैं तो उसका पहचान पत्र भी होना जरूरी होता हैं।
  • जो भी आवेदनकर्ता है उसका निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए जहा पर आवेदक रहता हैं।
  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत जिस किसी परिवार के मुख्यिा की मृत्यु हो जाती हैं तो उस मृत का मृत्यु प्रमाण पत्र भी साथ मे लगाना जरूरी होता हैं।
  • इस योजना के लिए जो भी आवेदनकर्ता आवेदन करना चाहता हैं उस आवेदन कर्ता को उसके आय प्रमाण का पत्र देना होगा।
  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का तहत जो गरीब परिवार इसके लिए आवेदन करना चाहते है उसके बैंक खाते की पासबुक्स की साफ फ़ोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य हैम
  • आवेदक का मोबाईल नम्बर भी जरूरी होता हैं जिस नंबर और आवेदक अपने फॉर्म से संबंधित सूचना पाना चाहता है।
  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत जो भी आवेदनकर्ता आवेदन करना चाहता हैं उसकी खुद की नई ओर 6 माह से कम पुरानी एक नयी फोटो।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए कैसे आवेदन करें (How to apply for rashtriya parivarik labh yojana)

अगर कोई लाभार्थी ऊपर बताई गई शर्तो को पूरा करता हैं और वो आवेदन करना चाहता हैं तो आवेदक को निम्न स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा।

How to apply for rashtriya parivarik labh yojana
How to apply for rashtriya parivarik labh yojana
  • Step 1 –जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता हैं तो वो आसानी से इस ले लिए आवेदन कर सकता हैं। राष्ट्रीय परिवार लाभ कल्याण योजना में आवेदन हेतु लाभार्थी को सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • Step 2 –आधिकारिक वेबसाइट पर आने के लिए आपको सबसे पहले लिंक ओर जाना होगा http://nfbs.upsdc.gov.in/
  • Step 3 –जब आप आधिकारिक वेबसाइट के इस पेज पर आते है तो यहां आपको इस साइट का होम पेज दिखाई देगा जहा आपको इन योजना में आवेदन के लिए नए पंजीकरण हेतु New Register का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • Step 4 –इस साइट के इस New Register वाले option को ओपन करने पर आपको फॉर्म दिखाई देगा जहाँ आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म में मांगी जाने वाली सभी सूचना सत्य और सही भारी जावे।
  • Step 5 –जो फॉर्म आपभरतेउस पर आपको जरूरी सूचना भरनी होगी जैसे आपका नाम, पिता का नाम, लिंग, जाति इतियादी।
  • Step 6 -इस फॉर्म में मुख्यतः आय संबंधी ओर परिवार के सदस्यों की सूचना सही – सही भरनी होगी ताकि आपको सही लाभ मिल सके। आय की जानकारी गलत भरने पर आपका फॉर्म reject किया जा सकता हैं।
  • Step 7 –मांगी गई सूचना को सही से भर के एक बार चेक के सबमिट बटन पर क्लिक कर दे उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट ही जायेगा।
  • Step 8 –इस आसन प्रक्रिया के बाद आपका रजिस्टर का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसकव बाद आपके खाते में इस योजना के नियमानुसार पैसे अस जाएंगे।

आवेदन की स्टेटस कैसे चेक करे (How to check Application Status)

अगर आपने सफलतापूर्वक फॉर्म भर दिया हैं और फॉर्म भरने के बाद आप इस फॉर्म का स्टेटस करना चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं।

  • Step 1 – आवेदन की स्तिथि चेक करने के लिए आपको इसकी Official Website पर जाना होगा।
  • Step 2 – इस साइट पर जाने के बाद आपको इस पेज पर आवेदन पत्र की स्तिथि का ऑप्शन दिखाई देगा उस option पर आपको क्लिक करना होगा।
  • Step 3 – उस पेज पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर जाएंगे जहाँ आपको यह सुविधा मिलेंगी की आप आपका जिला और फ़िर आपका registred बैंक एकाउंट नम्बर लिख कर search करना होगा।
  • Step 4 – अपनी जानकारी भरने के बाद आपके फॉर्म का आपके आवेदन का स्टेटस दिखाई देगा।
  • Step 5 – राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में अगर निर्धारित समय अवधि के बाद भी आपका पैसा नही आता है तो आप अपनेपैसोकास्टेटसअपने नजदीकी विकास अधिकारी कार्यालय मे जाकर इसके बारे मे पता कर सकते है ओर फॉर्म की नई स्तिथि भी चेक कर सकते हैंकी आपका पैसा खाते में आया हैं या नही।

राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना के मुख्य लाभ (rashtriya parivarik labh yojana Ke Mukhy Laabh)

वैसे तो हर सरकारी योजनाओ के फायदे कई प्रकार के होते है। उत्तर प्रदेश मे लागू राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना के भी कुछ लाभ है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब किसी भी परिवार के मुख्यिा की मृत्यु हो जाती है तो उन परिवार को कई प्रकार की दिक्कतो का सामना करना पडता है। परिवार के सदस्यो को आर्थिक सहायता की जरूरत पडती है। उत्तर प्रदेश की इस योजना के तहत परिवार के लोगो को 30,000 तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी। उत्तर प्रदेश मे लागू राष्ट्रिय परिवार योजना के कुछ लाभ निम्न है।

  • राज्य के किसी भी गरीब परिवार के मुख्यिा की मुत्यु हो जाती है तो उस स्थिति मे परिवार के सदस्यो को आर्थिक सहायता के तौर पर 30,000 तक की राशि दी जायेगी।
  • राष्ट्रिय परिवार योजना के तहत राज्य के केवल उन्ही परिवारो को लाभ या आर्थिक सहायता दी जायेगी जिस परिवार के मुख्यिा की मृत्यु हो जाती है ओर उनके परिवार मे कमाने वाला कोई नही होता।
  • राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना के तहत उन परिवारो को लाभ दिया जायेगा जिस परिवार का नाम नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम के तहत लाभानवित हो रहे है।
  • राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण व शहरो के सभी गरीब परिवारो को दिया जायेगा।
  • राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना के तहत जो भी पैसा गरीबो को दिया जायेगा वो सीधे उनके खाते मे डायरेक्ट जमा किया जायेगा।
  • राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना के तहत जो भी पैसा गरीबो को दिया जायेगा वो आवेदन के 45 दिन के बाद आवेदक के खाते मे जमा करवा दिया जायेगा।

निष्कर्ष( Conclusion )

इस लेख मे हमने राष्ट्रिय परिवार लाभ योजना के बारे मे पढा साथ ही इस योजना के लिए कैसे आवेदन करे, इस योजना के क्या लाभ है, उनके बारे मे भी समझा ।उम्मीद करते है, आपको यह लेख पसंद आया होगा।

FAQ

Q. राष्ट्रिय परिवार कल्याण योजनाके लिए कौन पात्र है?

A. राष्ट्रिय परिवार कल्याण योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के वे सभी गरीब परिवार पात्र है, जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते है।

Q. राष्ट्रिय परिवार कल्याण योजना मे सहायता राशि कितनी दी जाती है ?

A. राष्ट्रिय परिवार कल्याण योजना मे सहायता राशि के तौर पर 30,000 रूपये एक मुश्त दिये जाते है, पहले यहराशि 20,000 थी 2016 के बाद इसे बढाकर 30,000 कर दिया।

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