Uttarpradesh Viklang Pension Yojana 2020 In Hindi- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन?

Uttarpradesh Viklang Pension Yojana 2020 In Hindi:- इस आर्टिकल में आपको उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी एक योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, अगर आपको या आपके परिवार में किसी तरह को कोई बिकलान्गता है और साथ ही आप उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana का लाभ ले सकते है। इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र विकलांग नागरिको को सरकार की तरफ से हर महीने कुछ धनराशि आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी।

अगर आप इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana का लाभ लेना चाहते है तो हमारा ये आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है इस आर्टिकल में हम आपको इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana के जुडी हुई सभी जानकारी देगे। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसको अपने जीवन में कई तरह की समस्याओ का सामना करना पड़ता है और उसको अपना जीवन यापन करने में भी कई कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है।

इस लिए इस तरह की समस्याओ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है जिस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिको को हर महीने 500  रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी जिससे वह विकलांग व्यक्ति अपना खर्चा चला सके। अगर आप में कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसे इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana में आवेदन करना होगा इसके बाद उसके आवेदन फॉर्म की जाँच के बाद उसको इस योजना का लाभ मिलने लग जायेगा। इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता और कागजात की पूरी जानकारी के लिए इसे अंत तक पढ़े।

Uttarpradesh Viklang Pension Yojana  क्या है-

इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana की शुरुआत राज्य के विकलांग नागरिको की मदद करने के लिए की गयी है। इस योजना का लाभ राज्य के सभी पात्र विकलांग नागरिको को दिया जायेगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होगी और इसका लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिको को ही दिया जायेगा।

इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र विकलांग नागरिको को हर माह 500 रुपये पेंशन के रूप में उनके बैंक खाते में भेज दिए जायेगे। इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ ऐसे विकलांग नागरिको को दिया जायेगा जिनकी शारीरिक विकलांगता 40 फीसदी से अधिक है और जिनके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होगा उनको इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।

Uttarpradesh Viklang Pension Yojana  के लिए जरुरी दस्तावेज-

इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana में अपना आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कुछ जरुरी कागजात होना अनिवार्य है इसके बाद ही उसे इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के लिए सभी जरुरी कागजात की सूची नीचे दी जा रही है।

  • इस विकलांग योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक के पास उसका आधार कार्ड होना जरुरी है।
  • इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ ऐसे नागरिको को दिया जायेगा जो शारीरिक रूप या फिर मानसिक रूप से विकलांग होगे और जिनके पास किसी जिला स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र से मिला हुआ बिकलान्गता का प्रमाण पत्र
  • इस योजना में आवेदन करने वाले नागरिक के पास उसका वार्षिक आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
  • इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने वाले विकलांग नागरिक का किसी राष्ट्रीय बैंक में खाता होना भी जरुरी है।
  • इस विकलांग योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास उसका मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है।
  • इस योजना में आवेदन करने वाले नागरिक की विकलांगता 40 फीसदी से अधिक होगी।
  • आवेदक के पास उसके दो पासपोर्ट साइज़ फोटो होना भी जरुरी है।

Uttarpradesh Viklang Pension Yojana के लिए पात्रता-

राज्य के किसी भी नागरिक को इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana का लाभ तभी दिया जायेगा जब वो नागरिक इस योजना के लिए पात्र होगा। इस योजना के लिए सरकार द्वारा तय की गयी पात्रता की जानकारी नीचे दी जा रही है।

  • इस विकलांग योजना में आवेदन करने वाला नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ ऐसे विकलांग नागरिको को दिया जायेगा जो 40 फीसदी या इससे अधिक विकलांग है।
  • इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ ऐसे विकलांग नागरिको को दिया जायेगा जिसके पास जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया हुआ विकलांगता का प्रमाण पत्र होगा।
  • अगर इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने वाला नागरिक किसी एनी विकलांग योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा।
  • इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष के कम नही होनी चाहिए और उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

Uttarpradesh Viklang Pension Yojana में आवेदन कैसे करे-

अगर राज्य का कोई नागरिक इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana में आवेदन करना चाहता है तो नीचे दी गयी सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके बाद वो इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना  में आवेदन कर सकेगा।

Step1. उत्तर प्रदेश राज्य के किसी नागरिक को इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य की इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आप चाहे तो इस दिए हुए लिंक http://sspy-up.gov.in/index.aspx पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।

Uttarpradesh Viklang Pension Yojana 2020 In Hindi

Step2. अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेगे आपको इस वेबसाइट के होमपेज पर “दिव्यांग पेंशन” का एक आप्शन दिखाई देगा। अब जैसे ही आप इस आप्शन पर क्लिक करेगे आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।

Step3. इस नये पेज पर आपको कई आप्शन दिखाई देगे, आपको इनमे से “ऑनलाइन आवेदन करे” के आप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके क्लिक करते ही आपके सामने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म आ जायेगा।

Step4. अब आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना  के इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा और साथ ही आपको सभी जरुरी कागजात हो इस वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और सभी जानकारी भरने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।

Step5. अगर आपके आवेदन फॉर्म में भारी गयी जानकारी सही पाई जाती है तो आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ दे दिया जायेगा।

दोस्तो आज की हमारी पोस्ट कैसी लगी में आप लोगो से उम्मीद करता हूँ। की आपके लिए हमारी पोस्ट Uttarpradesh Viklang Pension Yojana 2020 In Hindi- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन? जानकारी पूरी तरह समझ मे आ गई होगी। यदि आपके लिए किसी प्रकार की प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछे हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। यह पोस्ट की जानकारी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को facebook ,whatsapp par ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस Uttarpradesh Viklang Pension Yojana 2020 In Hindi- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन? का लाभ उठा सके ।।धन्यवाद।।

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