UP viklang pension yojana form kaise bhare

UP viklang pension yojana form kaise bhare :- उत्तर प्रदेश राज्य मे योगी सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक योजना की शुरूआत की गई है जो राज्य के विकलांग नागरिको को मदद करेंगी एक बेहतर ढ़ंग से जीवन जीने मे।

इस योजना मे विकलांग लोगो को एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। इस योजना मे मिल रही इस पेंशन राशि के माध्यम से विकलांग जन एक बेहतर जीवन यापन कर सकते है।

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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना राज्य मेे 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगो को इस योजना तहत हर माह उन्हें 500 रुपये की एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी।

इस योजना मे वे सभी लोग शामिल होंगे जो राज्य द्वारा जारी बीपीएल योजना मे शामिल होते है। अगर कोई  प्रार्थी 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है तो वह राज्य सरकार द्वारा लागू इस योजना का फायदा ले सकता है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना एक नजर मे

इस योजना के बारे मे आप इस तरह से समझ सकते है।

योजना का नामउत्तर प्रदेश विकलांग पेशन योजना
योजना का संचालनउत्तर प्रदेश राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा
इस योजना के लाभार्थीराज्य के विकलांग लोग
सम्बंधित विभागसामाजिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्यराज्य मे 40 प्रतिशत से अधिक वाले विकलांग लोगों को पेंशन देना
आवेदन की प्रक्रियाOnline
आधिकारिक वेबसाइटhttp://sspy-up.gov.in/index.aspx

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के उद्देश्य

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू इस पेंशन योजना के कुछ उद्देश्य निम्न है।

  • उत्तर प्रदेश राज्य मे राज्य सरकार द्वारा लागू इस योजना का उद्देश्य राज्य के विकलांग लोगों को पेंशन सुविधा देना है।
  • राज्य के विकलांग नागरिकों को इस योजना के तहत एक निश्चित राशि 500 रुपये हर माह देने का प्रावधान है जिससे वे विकलांग जन अपना जीवन यापन कर सके।
  • राज्य सरकार द्वारा लागू इस योजना के उद्देश्यों मे राज्य के विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी शामिल है।
  • कई जगह ऐसा देखा गया है की विकलांग लोग अपने परिवार पर बोझ बन कर रहते है इस वजह से इस योजना मे दी जाने वाली पेंशन मे उन विकलांगों को सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जो भी प्रार्थी आवेदन करना चाहते है उनके लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है। अगर कोई प्रार्थी इन पात्रताओं को पूरा करते है तो वे इस योजना मे आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते है।

  • राज्य – जो भी प्रार्थी उत्तर प्रदेश विकलांग योजना मे आवेदन कर इस योजना का लाभ लेना चाहते है उनके लिए यह जरूरी है की वह उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो, अन्य राज्य के लोग इस योजना मे आवेदन नहीं कर सकते है।
  • आयु – उत्तर प्रदेश विकलांग योजना मे आवेदन करने वाले प्रार्थियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए जो की इस योजना के लिए जरूरी है।
  • विकलांगता – प्रार्थी जो इस उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना मे आवेदन करना चाहते है उनके लिए जरूरी है की वे 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो।
  • वार्षिक आय – प्रार्थी जो भी इस योजना मे आवेदन करना चाहते है उनके लिए जरूरी है की वे बीपीएल योजना मे जुड़े हो एवं उनके परिवार की वार्षिक आय 12000 से अधिक न हो।
  • वाहन से संबंधित योग्यता – अगर कोई प्रार्थी विकलांग है परन्तु वह प्रार्थी तीन पहिया या चार पहिया वाहन का मालिक है तो वह प्रार्थी इस योजना के लिए योग्य नही होगा।
  • कार्यरत प्रार्थी – कोई भी प्रार्थी इस योजना मे शामिल होना चाहता है जो की इस योजना के सारे मानदंडों को पूरा करता है एवं कोई भी प्रार्थी अगर सरकारी कर्मचारी है तो वह प्रार्थी इस योजना मे शामिल नही हो सकता है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर उत्तर प्रदेश राज्य का विकलांग प्रार्थी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो उनके लिए यह दस्तावेज जरूरी है जो प्रार्थी को फार्म के साथ जमा कराना जरूरी होते है।

  • आवेदक का आधार कार्ड – प्रार्थी जो की इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मे आवेदन करना चाहते है उनके लिए यह जरूरी है की उनके पास स्वयं का आधार कार्ड हो जिससे आवेदक की पहचान हो सके।
  • पहचान पत्र – आवेदन कर्ता जो इस योजना मे आवेदन करना चाहते है उन आवेदतकर्ताओ के पास स्वयं का एक पहचान पत्र होना चाहिए जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र – आवेदन जो उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मे आवेदन करना चाहते है उन प्रार्थी के पास स्वयं का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदनकर्ता जिस राज्य व जिस जिले का निवासी है उस क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आयु प्रमाण पत्र – आवेदक जो इस योजना मे आवेदन करना चाहते है तो आपको बता दे की इस योजना मे कम से कम आवेदन की आयु 18 होनी चाहिए इसके लिए आवेदक को अपनी उम्र का प्रमाण पत्र भी देना होगा ।
  • विकलांगता प्रमाण पत्र – जैसा की नाम से ही पता चलता है की यह योजना विकलांग लोगों के लिए है इसलिए इस योजना मे आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ताओं को विकलांगता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा कराना जरूरी होता है।
  • बैंक पासबुक – उत्तर प्रदेश विकलांगता योजना मे आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को अपने बैक की पासबुक को भी जमा कराना होगा जिससे की लाभार्थी की पेंशन की राशि सीधे उनके खाते मे जमा हो सके।
  • मोबाईल नम्बर – आवेदनकर्ता जो इस योजना मे आवेदन करना चाहते है उनके मोबाईल नम्बर भी जरूरी ताकि प्रार्थीयो को हर सूचना उनके मोबाइल मे मिल सके। आवेदक जिस मोबाईल नम्बर से आवेदन करते है वो नम्बर हमेशा एक्टिव हो क्योंकि इस जानकारी से सम्बंधित आपको हर पल की सूचना मोबाइल पर मिल सके।
  • पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदक का एक पासपोर्ट साईज फोटो भी होना चाहिए जो की आवेदक पत्र के साथ लगता है। आवेदक का फोटो ज्यादा पुराना न हो जिससे की आवेदन को पहचानने के कोई समस्या हो।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मे आवेदन कैसे करे UP viklang pension yojana form kaise bhare hindi

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प्रार्थी जो इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मे आवेदन करना चाहते है वो इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते है जो की आपको आवेदन करने मे मदद करेगा।

  • Step 1 – जो प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व इस फॉर्म को प्रारूप देखना चाहते है वो इस लिंक से इस योजना के फार्म के प्रारूप को डाउनलोड कर सकते है। इस प्रारूप को आप भर कर पूर्व मे मांगी जाने वाली सूचनाओ को निश्चित कर सकते है। http://sspy-up.gov.in/AboutScheme/app_frmt_hwd.pdf
  • Step 2 – इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आ इस योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते है। फॉर्म भरने से पूर्व आपको इन सब के बारे मे एक बार चैक जरूर करना चाहिए।
  • Step 3 – इस आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको इस योजना के आवेदन के लिए एक ऑप्शन “Apply Now” दिखाई देगा जिससे आप आसानी से फॉर्म भर सकते है। http://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPageForPublic.aspx?s=HandicapPension
  • Step 4 – इस पेज पर आने के बाद आपको इस योजना से जुड़े अन्य ऑप्शन दिखाई देगा जिससे आप आसानी से नया फॉर्म भर सकते है, पूर्व मे भरा फार्म एडिट कर सकते है, पूराणा फॉर्म देख सकते है।
  • Step 5 – अगर आप उत्तर प्रदेश विकलांक पेंशन योजना के बारे मे जानना चाहते है तो आप इस लिंक से नया फाॅर्म भर सकते है। http://sspy-up.gov.in/oap/public/RegistrationForm.aspx?Scheme=HandicapPension
  • Step 6 – इस फॉर्म मे आपसे मांगी गई जरूरी सूचना भरनी होगी जिसमे आपके जिले का नाम, निवासी, तहसील, आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, आवेदक की फोटो, आवेदक का आयु का प्रमाण पत्र, आवेदन का पहचान पत्र, आवेदक के बैंक जानकारी, आवेदक का आय का विवरण, आवेदक के दिव्यांग का प्रकार इत्यादी भरना होगा।
  • Step 6 – इस स्टेप्स के बाद आपका आवेदन सेव हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना फॉर्म मे संशोधन कैसे करे

अगर किसी प्रार्थी ने पूर्व मे ही इस योजना मे फार्म भर दिया है और इस योजना मे संशोधन करना चाहते है तो इन निम्न स्टेप्स को फॉलो कर सकते है –

  • Step 1 – सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वैबसाईट पर आना होगा
  • Step 2 – इस पेज पर आने के बाद आपको दिव्यांग पेंशन के इस ऑप्शन पर जाना होगा।
  • Step 3 – इस आधिकारिक वेबसाइट के पेज पर आने के बाद आपको यहां पर एक Apply Now का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पेज पर आपको जाना होगा।
  • Step 4 – इस पेज पर आने के बाद आपको एक Edit Saved form / Final submit का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर आकर आप आसानी से इस फॉर्म मे संशोधन कर सकते है।
  • Step 5 – इस स्टेप्स के बाद आपका फाॅर्म संसोधित हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना फॉर्म के आवेदन की स्थिति चेक करे

आपके द्वारा भरे गये फार्म के आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते है –

  • Step 1 – आपके द्वारा पूर्व मे भरे गये फार्म की स्थिति चेक करने हेतु इस आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा। http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx
  • Step 2 – योजना की वेबसाइट के इस पेज पर आने के बाद आपको इस पेज पर आवेदन की स्थिति  का एक ऑप्शन दिखाई देगा http://sspy-up.gov.in/oap/public/Login.aspx
  • Step 3 – इस फार्म के संसाधन करने हेतु आपके पास आवेदन का रजिस्टर नम्बर और पासवर्ड होना जरूरी है, इसके बाद आप इस फॉर्म मे संशोधन कर सकते है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना फॉर्म के लिए पासवर्ड कैसे सेट करे

उत्तर प्रदेश विकलांग योजना हेतु आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है और पासवर्ड बनाने हेतु आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते है –

  • Step 1 – उत्तर प्रदेश विकलांग योजना हेतु आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा
  • Step 2 – इस पेज पर आने के बाद आपको आवेदन की स्थिति चैक करे वाले ऑप्शन पर आना होगा।
  • Step 3 – इस ऑप्शन पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन ‘‘पासवर्ड बनाने हेतु पंजीकरण करे’’ के लिए दिखाई देगा जिस पेज पर आपको जाना होगा। http://sspy-up.gov.in/oap/public/Registration_Public.aspx
  • Step 4 – पासवर्ड सेट करने हेतु आपके कुछ जरूरी जानकारी मांगी जायेगी जिसमे स्कीम का प्रकार, आवेदन क्रमांक, रजिस्टर खाता संख्या इत्यादि अगर यह जानकारी सही है तो आपके पास पासवर्ड बदलने हेतु ऑप्शन आ जायेगा।
  • Step 5 – इस पासवर्ड को आप हमेशा अपने पास सेव रखे ताकि भविष्य मे काम आयेगा। आप जब आपके फार्म के बारे मे जानकारी लेंगे या इसे संशोधित करेंगे तो यह पासवर्ड हमेशा काम आयेगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना फॉर्म प्रिंट कैसे ले

आपके द्वारा भरे गये फार्म को आप आसानी से देख सकते है व प्रिंट भी ले सकते है जिसके कुछ स्टेप है जो आप फॉलो कर सकते है –

  • Step 1 – उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना के लिए पूर्व मे भरे गये फार्म की जानकारी लेना चाहते तो उसके लिए आपको पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx
  • Step 2 – इस आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको इस योजना के आवेदन के लिए एक ऑप्शन “Apply Now” दिखाई देगा जिससे आप आसानी से फॉर्म भर सकते है।
  • Step 3 – इस ऑप्शन पर आने के बाद आपको एक ओर View application form नाम का ऑप्शन दिखाई देगा जिस ऑप्शन पर आने के बाद आप आसानी से अपने द्वारा भरे गये फार्म की जानकारी ले सकते है।
  • Step 4 – आपके द्वारा भरे गये फार्म की जानकारी लेने के लिए आपको इस पेज पर कुछ जरूरी जानकारी मांगी जायेगी जिसमे आपके फार्म का रजिस्टर नम्बर, आपको बैंक खाता और मोबाइल नम्बर यह सब जानकारी भरने के बाद आप आसानी से फॉर्म को देख सकते है।
  • Step 5 – इस पेज पर मांगी गई यह सारी जानकारी के बाद आपको फॉर्म दिखाई देगा जिसका आप आसानी से प्रिंट ले सकते है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन सूची मे नाम चेक करे

अगर आप यह चेक करना चाहते है की इस योजना मे आपका नाम है या नहीं तो आप आसानी से चेक कर सकते है जिसके लिए आपको कुछ स्टेप देखने होंगे।

  • Step 1 – उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना मे अपने नाम की जानकारी लेना चाहते तो उसके लिए आपको पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। http://sspy-up.gov.in/IndexHANDICAP.aspx
  • Step 2 – इस पेज पर आने के बाद आपको पेंशनर सूची के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां से आप आसानी से अपने नाम की जानकारी चेक कर सकते है।
  • Step 3 – अपने नाम की जानकारी लेने के लिए आपको अपने जनपद का नाम, जिले का नाम, गांव का नाम इत्यादि के बारे मे जानकारी देनी होगी जिसके बाद आपके गांव की सूची खुल जाएगी जिसे आप आसानी से चेक कर सकते है।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश विकलांगता योजना एक सरकारी योजना है जो उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग नागरिकों के यह सुविधा देती है जिससे व अपना एक सशक्त जीवन बीता सकते है।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली यह योजना राज्य मेे 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगो को इस योजना तहत हर माह उन्हें 500 रुपये की एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी।

इस योजना मे वे सभी लोग शामिल होंगे जो राज्य द्वारा जारी बीपीएल योजना मे शामिल होते है। उम्मीद करते है आपको यह लेख पसंद आया होगा।

FAQ 

प्रश्न 1 – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है ?

उत्तर – उत्तर प्रदेश राज्य मे योगी सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक योजना की शुरूआत की गई है जो राज्य के विकलांग नागरिको को मदद करेंगी एक बेहतर ढ़ंग से जीवन जीने मे। इस योजना मे विकलांग लोगो को एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर मिलेगी।

प्रश्न 2 – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की सूची मे अपना नाम कैसे चैक करे ?

उत्तर – उत्तर प्रदेश विकलांगता पेंशन योजना मे अपने नाम की जानकारी लेना चाहते तो उसके लिए आपको पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वैबसाईट पर आपको आपके नाम की पूरी जानकारी मिल जायेगी।

प्रश्न 3 – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मे कैसे आवेदन करें ?

उत्तर – अगर आप भी उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की सारी मापदंडों का पूरा करते है ओर इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है जिसके लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट को फॉलो कर सकते है।

प्रश्न 4 – उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए क्या पात्रता है ?

उत्तर –  उत्तर प्रदेश पेंशन योजना वे केवल लोग आवेदन कर सकते है जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है और बीपीएल परिवार से सम्बन्ध रखते है। अगर कोई प्रार्थी का विकलांगता प्रतिशत 40 से कम है तो वह इस योजना मे आवेदन नहीं कर सकता है।

प्रश्न 5 – उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करे ?

उत्तर –  अगर आपके द्वारा भरे गये फार्म की स्थिति देखना चाहते है तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहां पर आपको आवेदन की स्थिति चेक करे का ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पर जाकर आप आसानी से आपके फार्म में संशोधन कर सकते है।

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2 thoughts on “UP viklang pension yojana form kaise bhare”

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