Punjab Viklang Pension Yojana Online Form 2020 In Hindi- पंजाब विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन?

Punjab Viklang Pension Yojana Online Form 2020 In Hindi:- जाब राज्य में निवास करने वाले मेरे प्यारे दोस्तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि पंजाब सरकार ने राज्य में निवास करने वाले विकलांग नागिकों के लिए Punjab Viklang Pension Yojana की शुरुआत की है। आज हम आप लोगो के साथ इस आर्टिकल में Punjab Viklang Pension Yojana से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी विस्तार से साझा करने वाले हैं।

दोस्तो जैसा कि आप जानते है कि बहुत से लोग जन्म से विकलांग होते है और बहुत से लोग किसी हादसे या दुर्घटना की बजह से विकलांग हो जाते है। जिस कारण उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्योंकि विकलांग व्यक्तियों के पास आय का कोई स्त्रोत नही होता है और विकलांग होने के कारण वह कोई काम भी नही कर पाते हैं।

जिस कारण परिवार में और समाज मे उन्हें समान नही दिया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने विकलांग नागिकों को आर्थिक मदद देने के लिए Punjab Viklang Pension Yojana की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिकों को पंजाब सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिसकी मदद से शारिरिक रूप से विकलांग नागरिक अपनी रोज की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर सकते है।

पंजाब सरकार ने इस योजना के अंतर्गत विकलांग लोगो को 1000 रुपये हर महीने देने का फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ 40% से अधिक शारिरिक रूप से विकलांग मुख्य चिकित्सालय , सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिक को दिया जाएगा।

Punjab Viklang Pension Yojana क्या है-

यह एक सरकारी योजना है जो पंजाब सरकार के द्वारा संचालित की गई है। इस योजना का लाभ केवल पंजाब राज्य के 40% से अधिक विकलांग नागिकों को ही प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आप जानते है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ घर और समाज दोनों स्थानों पर अच्छा व्यवहार नही किया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि विकलांग लोगो के पास आय का कोई साधन उपलब्ध नही होता है।

जिस कारण उन्हें दुसरो पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस योजना के शुरू होने से पंजाब राज्य के विकलांग नागिकों को दूसरों पर निर्भर नही रहना होगा। क्योंकि पंजाब सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को 1000 प्रति महा देने का ऐलान किया है। Punjab Viklang Pension Yojana के तहत मिलने वाली धनराशि की सहायता से विकलांग लोग अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करके एक अच्छा सुखद जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पंजाब सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की घोषणा कर दी है यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े। हम आपको इस आर्टिकल में Punjab Viklang Pension Yojana से जुड़ी पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे जिसकी मदद से आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं।

Punjab Viklang Pension Yojana की पात्रता-

इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र नागिकों को ही दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते है पंजाब राज्य में आयोजित होने वाली सभी योजनाओं के लिए पंजाब सरकार कुछ पात्रताये निर्धारित करती है इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए भी पंजाब सरकार ने कुछ पात्रताओं का निर्धारण किया है जिनकी जानकरी आपको नीचे विस्तार से दी जा रही है।

  • इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक का पांजब का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
  • आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये से अधिक नही होनी चाहिए।
  • लाभार्थी के पास मुख्य चिकित्सालय या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा प्रमाणित विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • अगर विकलांग व्यक्ति के परिवार का कोई भी सदस्य सरकरी नौकरी पर कार्यरत है तो उस विकलांग व्यक्ति को इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा।
  • पांजब विकलांग पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को आवेदक के बैंक एकाउंट में सीधे दी जाएगी। इसलिए आवेदक के बैंक एकाउंट का अधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • यदि कोई विकलांग नागरिक पहले से किसी अन्य पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उस विकलांग व्यक्ति को इस योजना का पात्र नही माने जाएंगे।
  • इसके अलावा यदि आवेदन करने वाला विकलांग व्यक्ति किसी दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन का मालिक है तो वह व्यक्ति इस योजना का पात्र नही होगा।

Punjab Viklang Pension Yojana के लाभ-

  • पंजाब विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से पांजब के विकलांग व्यक्तियों को अब दुसरो पर निर्भर नही रहेंगे।
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि की मदद से विकलांग नागरिक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
  • जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार आएगा। और उनके पास आय का साधन भी उपलब्ध होगा।
  • पंजाब सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता दे विकलांग लोग आत्मनिर्भर बनेंगे।

Punjab Viklang Pension Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी कागजात-

पंजाब राज्य में आयोजित Punjab Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। और आपकी जानकारी के लिए बात दे कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी कागजात की जरूरत होगी जिसकी सूची इस प्रकार है

  • आवेदकर्ता के पास इस योजना में आवेदन करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाले व्यक्ति को मुख्य चिकित्सालय या समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रमाणित विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • इसके साथ ही आवेदक के पास आधार कार्ड का होना भी जरूरी है।
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को लाभर्ती के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदकर्ता के पास बैंक पासबुक की फोटोकॉपी का होना भी जरूरी है।
  • इसके अलावा आवेदकर्ता के पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

Punjab Viklang Pension Yojana ऑनलाइन आवेदन-

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप Punjab Viklang Pension Yojana के तहत दो तरह से आवेदन कर सकते है पहला आप घर बैठे अपने फ़ोन या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तथा दूसरा आप इस योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है। इन दोनों प्रक्रिया की जानकारी हम आपको नीचे प्रदान करने वाले है आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

Step1. पंजाब विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पंजाब की ऑफशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

Punjab Viklang Pension Yojana

Step2. इस वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आपके सामने नागरिक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है।

Step3. यदि आप इस वेबसाइट पर न्यू यूजर है तो आपको नया उपयोगकर्ता के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपको उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड को भर कर लॉगिन करना है।

Step4. लॉगिन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेड करने के लिए प्रोफाइल अपडेड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेड करना होगा।

Step5. अब आपको बाये मेनू में ताजा अनुप्रयोग का ऑप्शन दिखाई देता होगा। जिसपर आपको क्लिक कर देना है।

Step6. क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जिसमे आपको सभी विभागवार सेवाओं की सूची दिखाई देगी। जिसमें आपके लिए पंजाब विकलांग पेंशन योजना को चुनकर सेवा स्थित लागू करे और के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

Step7. इसके बाद आपके सामने पंजाब विकलांग पेंशन योजना का एप्लिकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिसमें पूछी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।

Step8. इतना करने के बाद आपको click here तो upload the filled form के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक एप्लिकेशन को चुनकर सहायक दस्ताबेज के लिए उपलोड करे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।

Step9. अब आपको add दस्तावेज को अपलोड करें के ऑप्शन पर क्लिक करके दस्तावेज को अपलोड कर देना है।

Punjab Viklang Pension Yojana में ऑफलाइन आवेदन फॉर्म-

आपको जानकर खुशी होगी कि आप इस Punjab Viklang Pension Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया के स्टेप्स की जानकारी देने वाले है। जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

Step1. इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको पंजाब राज्य की ऑफशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे।

Step2. इसके बाद आपके सामने पंजाब राज्य का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नागरिक लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
Step3. यदि आप न्यू यूजर है तो आपके लिए नया उपयोगकर्ता के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर आपको उपयोगकर्ता का नाम तथा पासवर्ड को भरकर लॉगिन कर देना है।

Step4. लॉगिन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए प्रोफाइल अपडेड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।

Step5. इसके बाद आपकी स्क्रीन के बाएं मेनू में आपको नई अनुप्रयोग के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

Step6. क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जिसमें आपको पंजाब राज्य में शुरू की जाने वाली सभी योजनाओं की सूची खुल जाएगी जिसमें आपको जिस योजना के लिए आवेदन करना है उस योजना को चुन लेना है तथा सेवा आगे स्थित लागू करे और के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।

Step7. इसके बाद आपके सामने पांजब विकलांग पेंशन योजना का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लिकेशन फॉर्म को डाऊनलोड करने के लिए डाऊनलोड पर क्लिक करना होगा।

Step8. एप्लिकेशन फॉर्म डाऊनलोड करने के बाद आपको ऑफलाइन मोड में ई फॉर्म को भरना है। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नही पड़ेगी।

Step9. इतना करने के बाद आपके सामने click here to upload the filled form के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और एप्लिकेशन फॉर्म को ब्राउज़ करके Add के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।

दोस्तो आज की हमारी पोस्ट कैसी लगी में आप लोगो से उम्मीद करता हूँ। की आपके लिए हमारी पोस्ट Punjab Viklang Pension Yojana Online Form 2020 In Hindi- पंजाब विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन?  जानकारी पूरी तरह समझ मे आ गई होगी। यदि आपके लिए किसी प्रकार की प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछे हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। यह पोस्ट की जानकारी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को facebook ,whatsapp par ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस Punjab Viklang Pension Yojana Online Form 2020 In Hindi- पंजाब विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन? का लाभ उठा सके ।।धन्यवाद।।

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