pf nikalne ka tarika – पीएफ कैसे निकाले

आप चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट आपकी महीने की तनख्वाह में से कुछ हिस्सा pf के तौर पर जरूर कटता होगा यह एक तरह का सरकारी स्कीम है जिसमें कर्मचारी के तनख्वाह का 10% काट दिया जाता है और उसमें कर्मचारी की संस्था भी उसके तनख्वाह का 10% योगदान करती है

जिसे कुल मिलाने पर pf बनता है। आप इस रकम को रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के वक्त क्लेम कर सकते है इसकी क्या प्रक्रिया होती है और pf nikalne ka tarika के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी पाने के लिए आपको इस लेख के साथ अंत तक बने रहना होगा। 

पीएफ क्या होता है

इससे पहले कि हम आपको इसके निकालने की प्रक्रिया के बारे में बताएं आप यह समझिए कि पीएफ होता क्या है यह एक खास किस्म का स्कीम है जिसे सरकार के द्वारा लांच किया गया है। इस स्कीम में सरकार कर्मचारियों को जो तनख्वाह देती है उसका 10% निकाल कर अपने पास रख लेती है और जितनी तनख्वाह देती है उसका 10% स्वयं भी अलग निकाल कर रखती है।

इन दोनों तरह की अलग निकाली हुई राशि को एक साथ मिलाकर पीएफ बताया जाता है। सबसे पहले यह पीएफ केवल सरकारी नौकरियों में कटता था और प्राइवेट नौकरियों में संस्था को 12% पीएफ देना होता था मगर अब प्राइवेट संस्था और सरकारी संस्था के लिए पीएफ काटने की लिमिट 10% कर दी गई है। 

अर्थात आपकी जो तनख्वाह है उसका 10% सरकार देती है और आप कुछ आतंकवादी जाती है उसमें से 10% निकाल लिया जाता है इस पर सालाना 8.5% का ब्याज दिया जाता है। अगर आपको आपातकालीन स्थिति में पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो आप इस पीएफ राशि का इस्तेमाल कर सकते है। अन्यथा रिटायरमेंट होने के वक्त इन सभी राशियों को एक साथ ले सकते हैं जिससे आपको रिटायरमेंट के वक्त काफी अच्छा पैसा मिलता है। बहुत सारे लोग अपना ज्यादा पीएफ कटवाते है ताकि रिटायरमेंट के वक्त उन्हें ज्यादा पैसा मिले। 

अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो भी आप अपने बीएफ को पूरा निकाल सकते है अगर आप किसी और कंपनी में नौकरी करने जाते है तो आपके पीएफ को इस कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तू किसी भी स्थिति में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है यह पैसा पूरी तरह से सरकारी नियमों और मानदंडों के आधार पर करमचारी की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। 

pf nikalne ka tarika

अगर आपका भी कोई बीएफ कटता है पीछा आवश्यक है की आप जाने पीएफ निकालने की क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार इससे बिना किसी झंझट के अपना पैसा लेकर निकल सकते हैं। 

Step 1 – अगर आप कहीं के कर्मचारी है तो आप यूनिफाइड मोबाइल पोर्टल पर जाए और आपके UAN number और पासवर्ड से इस पोर्टल पर login करें। 

Step 2 – आपको वहां ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है और एक dropdown-menu आएगा जहां से आपको form-31, 19, 10C को चुनना है। 

Step 3 – उस ऑनलाइन सर्विस का विकल्प चुनने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको लिंक बैंक अकाउंट नंबर देना है और उसे वेरीफाई करना है। 

Step 4 – आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको नौकरी छोड़ने का कारण बताना है। 

Step 5 – उसके बाद मीनू में जाए और पीएफ निकासी पर क्लिक करें इसके जगह पर आप form-19 भी चुन सकते हैं। वहां “मैं आवेदन करता हूं” कि विकल्प पर क्लिक करें। 

Step 6 – आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको अपना पूरा पता लिखना है और पासबुक के पहले पन्ने को स्कैन करके अपलोड करना है। 

Step 7 – नीचे आपको स्वीकार करने के लिए एक बॉक्स दिया होगा जहां आपको टिक करना है जिससे यह कंफर्म होगा कि आप सभी नियमों से सहमत हैं। वहां आप को वेरीफाई करने के लिए आधार नंबर देना होगा जिस पर एक ओटीपी जाएगा और आपको वो OTP देना है। 

Step 8 – उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है जिसके बाद आप अपने आप उस पेज पर चले जाएंगे जो बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आया था। वहां आपको फिर से मीनू में जाकर फॉर्म का चयन करना है इस वक्त आपको फॉर्म 31 का चयन करना है। 

Step 9 – इस फॉर्म का चयन करने के बाद इसे उसी प्रकार भरे जैसे आपने फॉर्म 19 को भरा और अपनी सभी जानकारी विस्तार पूर्वक देने के बाद ओटीपी दें और इसे भी सबमिट कर दें। 

आपके द्वारा जमा किए गए फोन की जांच की जाएगी और कुछ दिनों में UAN से जुड़े आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 

पीएस से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें

अगर आप अपने पीएफ का पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा जिसके बारे में कुछ जानकारी हमने आपको नीचे देने का प्रयास किया है। 

  • पीएफ निकालने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से चलती है। फ्लाइंग प्रक्रिया के लिए आप जहां कार्य करते हैं वहां आवेदन पत्र लिखकर दे उसके जवाब अनुसार आपको आगे कार्य करना है। 
  • यह का पैसा लेने के लिए आपको मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड और अकाउंट नंबर से जोड़ कर रखना होगा। 
  • पीएफ का पैसा लेने के लिए पैन कार्ड भी अत्यंत आवश्यक है किसी फॉर्म को भरने के लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है इस वजह से उसे भी अपने पास रखें। 

FAQ About pf nikalne ka tarika

Q. PF का फुल फॉर्म क्या होता है?

PF का फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड होता है। 

Q. अपने पीएफ के पैसे के लिए आप कहां आवेदन कर सकते हैं?

PF के लिए आपको ऑनलाइन यूनिफाइड मोबाइल पोर्टल पर और ऑफलाइन अपने कार्यस्थल पर पत्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। 

Q. अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो क्या आपको पीएफ का पैसा मिलेगा?

हां, अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो भी आपको पीएफ का पैसा दिया जाएगा। 

Q. अगर आप किसी और संस्था के साथ जुड़ जाते हैं तो इस कंपनी के साथ आपके जो बीएफ बने हैं उसका क्या होगा?

अगर आप दूसरे कंपनी यह संस्था के साथ कर्मचारी के तौर पर जुड़ जाते हैं तो आप तो पहले जिस कंपनी में काम करते थे उसका पीएफ आपकी नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। 

निष्कर्ष

उम्मीद करते हैं इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ने के बाद आप यह समझ गए होंगे कि pf nikalne ka tarika क्या है और कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके अपने पीएफ का पैसा निकलवा सकते है। इस कार्य में कुछ वक्त लग सकता है मगर जब आपके पीएफ का पैसा निकल जाएगा तब आपको कोई भी प्रकार की दुविधा में फंसने की आवश्यकता नहीं है। 

तो अगर आपको लगता है कि इस लेख में आपको pf nikalne ka tarika के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिली है तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के जरिए बताना ना भूलें। 

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