online national permit पेमेंट कैसे करें |नेशनल परमिट रेट लिस्ट 2021।

online national permit  के लिए आप घर बैठे अपना आवेदन कर सकते है और बड़ी ही आसानी से नेशनल परमिट को प्राप्त कर सकते है। वाहन चालकों को ऑनलाइन नेशनल परमिट पेमेंट कैसे करें? की भी समस्याएं होती है क्योंकि परमिट लेने के दौरान हमें कुछ पेमेंट का भुगतान करना होता है और अगर आप सही से भुगतान कर देते है तो आपको बड़ी ही आसानी से कर बैठे नेशनल परमिट मिल जाता है। एक समय ऐसा हुआ करता था। 

जब नेशनल परमिट लेने के लिए और इसका पेमेंट करने के लिए वाहन चालकों को आरटीओ ऑफिस के बार-बार चक्कर काटने पड़ते थे और इससे उनका समय एवं अतिरिक्त पैसा भी व्यर्थ हो जाया करता था। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल में नेशनल परमिट के प्रकार एवं इससे जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करने वाले है अर्थात आज का हमारा यह लेख आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसे आप अंतिम तक अवश्य पढ़ें।

online national permit क्या है

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के वाहन को राज्य में या फिर अपने राज्य के बाहर चलने के लिए परमिट लेने की आवश्यकता होती है। वाहन परमिट दो प्रकार के होते हैं पहला राजकीय वाहन परमिट और दूसरा राष्ट्रीय वाहन परमिट।

अगर आपको अपने राज्य में रहकर वाहन चलाना है तो आप इसके लिए राजकीय वाहन परमिट लेंगे और अगर आप अपने राज्य एवं राज्य के बाहर किसी भी प्रकार का वाहन चलाना है तो ऐसे में आपको राष्ट्रीय वाहन परमिट लेना होता है। अगर आप वाहन परमिट नहीं लेंगे तब आपको परिवहन पुलिस के द्वारा काटे गए चालान को भी भरना पड़ेगा और साथ ही हैं आपको जुर्माने जैसी प्रक्रिया से भी होकर गुजरना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आपके ऊपर सरकारी कार्यवाही भी हो सकती है और आप को जेल तक हो सकती है।

परमिट फीस और परमिट की अवधि की जानकारी

यहां पर आप नीचे टेबल के जरिए राष्ट्रीय और राजकीय वाहन परमिट पर लगने वाले फीस और उसकी समय अवधि की जानकारी प्रदान की गई है।

राजकीय वाहन परमिट फीस और परमिट अवधि –

क्र.सं.वाहन का प्रकारशुल्क देयपरमिट का अवधि
(1)लाइट गुड्स व्हीकल (LGV)रु 2000/-रु 500 (प्राधिकरण)5 वर्ष1 वर्ष
(2)भारी माल वाहनरु 2500/-5 वर्ष

राष्ट्रीय वाहन परमिट फीस और परमिट अवधि –

क्र.सं.वाहन का प्रकारशुल्क देयपरमिट का अवधि
(1)लाइट गुड्स व्हीकल (LGV)रु 2015/-रु 500 (प्राधिकरण)5 वर्ष1 वर्ष
(2)भारी माल वाहनरु 2515/-5 वर्ष

ध्यान दें:-

किसी भी श्रेणी के वाहन के लिए राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए, दिल्ली को छोड़कर कम से कम तीन राज्यों को चुनना चाहिए। संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित शुल्क के रूप में, बैंक ड्राफ्ट के रूप में एसटीए, दिल्ली के साथ जमा करना होगा।

अलग अलग राज्य में समग्र शुल्क की जानकारी

यहां पर हमने टेबल के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में लगने वाले समग्र शुल्क की जानकारी बताई है जो इस प्रकार से नीचे है।

क्र. सं.राज्यशुल्क देय
(1)हरियाणारु 5000/-
(2)राजस्थानरु 5000/-
(3)उत्तर प्रदेशरु 5000/-
(4)मध्य प्रदेशरु 5000/-
(5)हिमाचल प्रदेशरु 5000/-
(6)जम्मू कश्मीररु 5000/-
(7)पंजाबरु 5000/-
(8)बिहाररु 5000/-
(9)गुजरातरु 5000/-
(10)महाराष्ट्ररु 5000/-
(11)उड़ीसारु 5000/-
(12)पश्चिम बंगालरु 5000/-
(13)केरलरु 5000/-
(14)असमरु 5000/-
(15)मेघालयरु 5000/-
(16)तमिलनाडुरु 3000/-
(17)आंध्र प्रदेशरु 3000/-
(18)चंडीगढ़रु 1500/-
(19)पांडिचेरीरु 1500/-

वाहन परमिट के प्रकार की जानकारी

यहां पर हमने आपकी जानकारी के लिए वाहन के अलग-अलग परमिट प्रकार की जानकारी टेबल के माध्यम से दी है और उसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपका वाहन किस परमिट के अंतर्गत आता है और आपको कितना भुगतान करना है एवं उसके बाद आपको परमिट कितने समय अवधि के लिए मिलेगा।

क्र.सं.वाहन के प्रकारदेय शुल्कपरमिट की अवधि
(1)हल्के माल वाहन (LGV)रु 1215/-5 वर्ष के लिए
(2)भारी माल वाहनरु 1615/-5 वर्ष के लिए
(3)बसों के लिए अनुबंध कैरिज परमिटरु 1100/-5 वर्ष के लिए
(4)बसों के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिटरु 500/-1 वर्ष के लिए
(5)रेड लाइन, ब्लू लाइन, सुविधा और अंतरराज्यीय परमिट (नवीकरण शुल्क) के लिए स्टेज कैरिज परमिटरु 1100/-5 वर्ष के लिए
(6)प्वाइंट टू प्वाइंट परमिटरु 500/-4 महीने के लिए
(7)हरियाणा और पंजाब राज्य के लिए काउंटर हस्ताक्षर
 LGVरु 1500/-5 वर्ष
 HMVरु 2500/-5 वर्ष
(8)अन्य स्टेट स्टेज कैरिज के लिए काउंटर सिग्नेचररु 2500/-5 वर्ष
(9)बॉर्डर के लिए भुगतान किए गए कर के अधीन अस्थायी परमिट @ रु 20/- प्रतिदिन।
(10)अन्य राज्यों के लिए AITPs का प्राधिकरण,  न्यूनतम दो राज्यों को अलग-अलग राज्यों द्वारा या तो गृहराज्य या सीमा पर निर्धारित प्राधिकरण शुल्क जमा करने पर जारी किया जाता है।

ध्यान दें:-

धारा 87 के तहत जारी किए गए अस्थायी परमिट या विशेष पर मिट या धारा 88 के उपखंड (8) के तहत जारी एक विशेष परमिट 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी (जारी करने या नवीनीकरण की तारीख से) प्रभावी होगा। परमिट के नवीकरण के लिए शुल्क परमिट शुल्क जारी करने के समान है।

परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदक को उक्त परमिट की समाप्ति से 15 दिन पहले परमिट नवीनीकरण शुल्क और अन्य आवश्यकताओं के साथ आवेदन (PRA) जमा करना होगा। यदि किसी शुल्क का भुगतान नियत तारीख तक नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित विलंब शुल्क परमिट के नवीनीकरण के लिए देय होगा।

वाहन परमिट शुल्क का देरी से भुगतान करने पर लगने वाले देय शुल्क की जानकारी 

यहां पर हमने आपके सुविधा हेतु टेबल के माध्यम से जानकारी दी है कि अगर आपने वाहन परमिट लिया है और उसके बाद वह एस्पायर हो जाता है एवं  आप उसे रिन्यू करवाने के लिए देरी कर देते हैं तो इस स्थिति में आपको क्या अतिरिक्त शुल्क देना होगा, इसकी जानकारी प्रदान की है।

वाहन का प्रकारविलंब देय शुल्क
 परमिट की समाप्ति तकपरमिट की समाप्ति के बाद
ऑटो रिक्शापचास रुपयेपचास रुपये और तीन रुपये प्रतिदिन
लोकल टैक्सीएक सौ रुपयेएक सौ रुपये और दस रुपये प्रतिदिन
हल्के मोटर वाहन / मध्यम मोटर वाहन / डीलक्स टैक्सी / अखिल भारतीय पर्यटक टैक्सीदो सौ रुपयेदो सौ रुपये और पचास रुपये प्रतिदिन
भारी मोटर वाहन / भारी माल वाहनतीन सौ रुपयेतीन सौ रुपये और बीस रुपये प्रतिदिन

online national permit कैसे लें

दोस्तों आप नेशनल परमिट के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही तरीकों के जरिए अपना आवेदन कर सकते हैं और अब चलिए आगे जानते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है जिसकी जानकारी किस प्रकार से नीचे निम्नलिखित रूप में विस्तार पूर्वक से बताई गई है।

ऑफलाइन नेशनल परमिट कैसे लें –

ऑफलाइन नेशनल परमिट लेने के लिए आपको अपने नजदीकी राज्य के किसी भी आरटीओ ऑफिस में चले जाना है और फिर उन्हें अपने वाहन का प्रकार बताना है और उसके बाद आप राजकीय वाहन परमिट लेना चाहते हैं या फिर राष्ट्रीय वाहन परमिट लेना चाहते हैं इसकी जानकारी को उन्हें बताएं।

अब उसके बाद संबंधित अधिकारी आपको एक आवेदन फॉर्म देगा और आपको उस आवेदन फॉर्म में पूछी जा रही जानकारियों को एक-एक करके ध्यान से भरना है। इसके बाद आपको मांगे जा रहे आवश्यक दस्तावेजों को भी आवेदन फॉर्म में संलग्न करना है और साथ ही में निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद आपको अपने संपूर्ण आवेदन फॉर्म को जमा कर देना है। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप की आवश्यकता अनुसार आवेदन किए गए वाहन परमिट को जारी कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन नेशनल परमिट कैसे लें –

ऑनलाइन नेशनल परमिट के लिए आवेदन करने हेतु आपको नीचे बताए गए कुछ आसान स्टेप को फॉलो करना होगा।

STEP 1. इसके लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रीय परिवहन सेवा के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है और इसकी होम पेज को ओपन कर लेना है।

STEP 2. अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपको यहां पर ‘नेशनल परमिट’ का एक विकल्प दिखाई देगा और उसके बाद आपको ‘मोर’ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।

STEP 3. अब यहां पर आप राष्ट्रीय और राजकीय वाहन परमिट ले सकते हैं और आप अपने सुविधानुसार विकल्प का चयन करें।

STEP 4.  अब आपको यहां पर एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा और इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी जा रही जानकारियों को एक-एक करके ध्यान से पढ़ कर भरना है।

STEP 5. जानकारियों को भरने के बाद आपको मांगे जा रहे आवश्यक दस्तावेज को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर देना और साथ ही मेंआपको यहां पर अपना फोटो, सिग्नेचर, ड्राइवरी लाइसेंस और गाड़ी का इंश्योरेंस आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा।

STEP 6. अब इतनी प्रक्रिया को करने के बाद आपको अंतिम में अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट करना है और अब आपसे परमिट लेने के लिए निर्धारित पेमेंट का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा और आप अपने सुविधानुसार पेमेंट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं।

STEP 7. पेमेंट करने के बाद आपका सफलतापूर्वक वाहन परमिट के लिए आवेदन पूरा हो जाता है।

How to make Driving license Online

Online National Permit पेमेंट कैसे करें  

Online National Permit kaha se kare
Online National Permit kaha se kare

ऑनलाइन नेशनल परमिट का पेमेंट करने के लिए आपको नीचे बताए गए आसान स्टेप को फॉलो करना होगा और आप इन स्टेप को फॉलो करने के बाद बड़ी ही आसानी से अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे।

STEP 1. इसके लिए आपको एक बार फिर से राष्ट्रीय परिवहन सेवा के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है और इसकी होम पेज को ओपन कर लेना है।

STEP 2. अब आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको ‘नेशनल परमिट’ नामक एक ऑप्शन दिखाई देगा और फिर इसके नीचे आपको ‘मोर’ का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। 

STEP 3. अब इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा और यहां पर आपको राजकीय और राष्ट्रीय परिवहन परमिट का पेमेंट करने के लिए विकल्प चुनना है और आप अपने सुविधा अनुसार विकल्प का चयन कर सकते हैं।

STEP 4. अब इसके बाद आपके सामने एक नया पेज को लेकर आएगा और यहां पर सबसे नीचे आपको ‘ऑनलाइन पेमेंट ऑफ नेशनल परमिट’ नामक एक विकल्प दिखाई देगा और आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है। 

STEP 5. अब आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा और यहां पर आपको ‘रजिस्ट्रेशन नंबर’ और अपने गाड़ी का ‘चेचिस नंबर’ दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। 

ऑनलाइन पेमेंट ऑफ नेशनल परमिट
ऑनलाइन पेमेंट ऑफ नेशनल परमिट

STEP 6. अब इसके बाद आपको ‘गेट डिटेल’ नामक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।

STEP 7. अब इसके बाद बस आगे जो भी इंस्ट्रक्शन आप को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है आप उसे एक एक करके पूरा कर दें और बस आपका बड़े ही आसानी से ऑनलाइन नेशनल परमिट का पेमेंट पूरा हो जाएगा।

Faq About online national permit 

Q: नेशनल परमिट क्या है?

ANS:-  अगर आपको अपने वाहन को अपने देश के किसी भी राज्य में भेजने की आवश्यकता पड़ती है या फिर आपका वाहन देश के कई राज्यों में आता जाता रहता है तब ऐसे में आपको वाहन नेशनल परमिट की आवश्यकता होती है।

Q: वाहन परमिट क्या होता है?

ANS:- किसी भी प्रकार के वाहन को अपने राज्य में या फिर अपने राज्य से बाहर चलने के लिए वाहन परमिट लेना होता है।

Q: वाहन परमिट कितने प्रकार के होते हैं?

ANS:- वाहन परमिट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं पहला राजकीय और दूसरा राष्ट्रीय वाहन परमिट होता है।

Q: वाहन परमिट के लिए आवेदन कैसे करें?

ANS:- इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको राष्ट्रीय वाहन सेवा पोर्टल पर जाना होगा।

निष्कर्ष:-

आज के हमने अपने इस महत्वपूर्ण लेख में आप सभी लोगों को online national permit पेमेंट कैसे करें? और नेशनल परमिट रेट लिस्ट 2021? से संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की है और हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई आज की यह जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी।

अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण लेखकों आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ और अपने सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें।

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