[आवेदन] मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना|MP Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 In Hindi

MP Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 In Hindi:- मध्यप्रदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे देशवासियों जैसा कि आप जानते है कि हम आपके राज्य में आयोजित होने वाली योजनाओं की जानकारी अपनी बेवसाइड Kaisekarehelp.com पर देते रहते है। ताकि आप मध्यप्रदेश राज्य में आयोजित होने वाली सभी योजनाओ का लाभ आप आसानी से उठा सके। आज हम आपको मध्यप्रदेश में शुरू की जाने वाली एक नई योजना के बारे में जानकारी देने वाले है। इस योजना का नाम MP Vidhwa Punar Vivah Yojana है। जिसका आयोजन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है।

MP Vidhwa Punar Vivah Yojana का आयोजन मध्यप्रदेश की विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इस योजना मे उन महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है। और वो दूसरा विवाह करना चाहती है।

जैसा कि आप सभी ये जानते है कि विधवा महिलाओं को अपने जीवन में बहुत ही दुख और कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। और समाज मे भी उन्हें सम्मान नही दिया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य में Madhya Pradesh Vidhwa Punar Vivah Yojana का आयोजन किया गया है ताकि विधवा महिलाएं पुनर्विवाह करके अपनी जिंदगी फिर से शरू कर सके।

MP Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 क्या है-

मध्यप्रदेश सरकार ने Madhya Pradesh Vidhwa Punar Vivah Yojana की शुरूआत मध्यप्रदेश में रहने वाली विधवा महिलाओं का दूसरा विवाह कराने के लिए किया है। इस योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को मध्यप्रदेश की सरकार की तरफ से 2 लाख तक कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ जो व्यक्ति 45 वर्ष से कम आयु वाली किसी विधवा महिलाओं से पुनर्विवाह करेगा। उस व्यक्ति को मध्यप्रदेश सरकार की ओर से 2 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के तहत 1000 विधवा महिलाओ का पुनर्विवाह करने का एलान किया है। जिसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने पुनर्विवाह करने वाले आवेदकों के लिए कुछ शर्ते लागू की है। इन शर्तो के मुताबिक पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है। तथा पुरुष की आयु 45 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है। इस योजना के अंर्तगत शादी करने वाले पुरूष का यह पहला विवाह होना चाहिए।

यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर पड़े। इस आर्टिकल में हम आपको मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह की पात्रता , लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देने वाले है।

MP Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 के लाभ-

मध्यप्रदेश में निवास करने वाली विधवा महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार ने पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को इस योजना के तहत बहुत से लाभ प्रदान किए जा रहे है। जिनकी जानकारी विस्तार से नीचे दी जा रही है।

  • मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए राज्य सरकार सहायता प्रदान करेगी।
  • इस योजना के तहत विवाह करने वाली विधवा महिला को मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिस से विधवा महिला को विवाह करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े।
  • इस योजना की शुरूआत करने से विधवा महिलाओ के जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे एक बार फिर से अच्छा जीवन यापन कर पाएंगी।
  • विधवा महिलाओं को समाज मे अपना सर उठकर जीने का अफसर प्राप्त होगा।
  • इसके तहत विधवा महिला को बीपीएल बंधन से मुक्त किया जाएगा।

Madhya Pradesh Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 की पात्रता-

यदि आपके लिए इस योजना के तहत आवेदन करना है तो आपके लिए बतादे की मध्यप्रदेश सरकार ने Madhya Pradesh Vidhwa Punar Vivah Yojana का लाभ लेने वाले आवेदनकर्ता के लिए निम्न पात्रता निर्धारित की है जो इस प्रकार है।

  • इस योजना के तहत विवाह करने वाली महिला की आयु 18-40 वर्ष से अधिक और पुरूष की आयु 18-45 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है।
  • मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना में विधवा महिला से शादी करने वाले व्यक्ति का यह विवाह पहला विवाह होना चाहिए।
  • इस योजना के अन्तर्ग पुनर्विवाह करने वाले जोड़े को विवाह करने के बाद अपना नाम जिला कलेक्टर के पास दर्ज कराना होगा।
  • मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के नागरिकों को दिया जाएगा। इसलिए आवेदक महिला का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
  • विवाह करने वाले जोड़े को नगर पंचायत की और से कोई एक सबूत पेश करना होगा।

Madhya Pradesh Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 के लिए जरूरी कागजात-

मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी जिनकी जानकारी हम आपको नीचे प्रदान कर रहे है। जिसकी मदद से आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

  • पुनर्विवाह करने के लिए विधवा महिला को अपनी पूर्ब पति के मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। आपकी जानकारी के लिए बात दे कि मृत्यु प्रमाण पत्र जिला अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है।
  • पुनर्विवाह करने वाले आवेदक जोड़े के पास अपनी आयु का आयु प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है।
  • इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 2 लाख रुपये विधवा महिला के खाते में सीधे प्रदान कर रही है इसलिए आपको अपने बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी।
  • विधवा महिला को स्वघोषित प्रमाण पत्र देने होगा कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं है। यदि महिला सरकारी कर्मचारी है तो वह इस योजना का लाभ नही ले सकती है।

Madhya Pradesh Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 की आवेदन प्रक्रिया-

यदि आप मध्यप्रदेश में आयोजित इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करना होगा। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ ले सकते है।

Step1. मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लिकेशन फॉर्म को डाऊनलोड करके प्रिंट आउट निकल लेना है।

Step2. ऍप्लिकेशन फॉर्म डाऊनलोड करने के बाद पूछी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर स्वयं से जाँच कर लेना है।

Step3. इसके बाद आपको सभी दस्तावेजो की फ़ोटो कॉपी को ऍप्लिकेशन फॉर्म के साथ लगा देना है।

Step4. दस्तावेजों को ऍप्लिकेशन फॉर्म के साथ लगाने के बाद इस फॉर्म को सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण के कार्यालय में जा कर जमा करना होगा।

Step5. फॉर्म जमा करने के बाद आपको समाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण के कार्यालय की ओर से एक पावती दी जाएगी।

Step6. आवेदन फॉर्म की जांच होने के बाद 30 दिन के बाद आपको यह सूचना दी जाएगी कि आपका फॉर्म मान्य है या अमान्य है।

Step7. यदि आपके द्वारा किया गया आवेदन फॉर्म स्वीकार किया जाता है तो आपको इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि आपके खाते में दे दी जाएगी।`

दोस्तो आज की हमारी पोस्ट कैसी लगी में आप लोगो से उम्मीद करता हूँ। की आपके लिए हमारी पोस्ट [आवेदन] मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना|MP Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 In Hindi की जानकारी पूरी तरह समझ मे आ गई होगी। यदि आपके लिए किसी प्रकार की प्रोब्लेम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स कंमेंट कर के जरूर पूछे हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। यह पोस्ट की जानकारी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को facebook ,whatsapp par ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इस [आवेदन] मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना|MP Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 In Hindi का लाभ उठा सके ।।धन्यवाद।।

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4 thoughts on “[आवेदन] मध्यप्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना|MP Vidhwa Punar Vivah Yojana 2020 In Hindi”

  1. मेरा नाम विकास कुमार है मेरी उम्र 26 साल है मैंने का 10,000 कमाता हूं खुद का घर नहीं किराए का घर है बिना देश वाली लड़की चाहिए मोबाइल नंबर

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  2. Prakash Mishra 28 mangawan rewa se hu government job hai tahseel mangawan me rewa satna ki vidhawa ldki chahiye mai unhe apnana chahta hu

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  3. यदि विधवा महिला की आयु 20 से 25 वर्ष और अविवाहित नवयुवक जिसकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच है यदि ऐसा युवक और विधवा युवती विवाह करती है तो क्या उसे इस योजना का लाभ मिलेगा और उन दोनों दंपतियों को कुल कितनी राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी।

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