Maharashtra Viklang Pension Yojana Online Form 2020 In Hindi- महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

Maharashtra Viklang Pension Yojana Online Form 2020 In Hindi:- आज हम आपके लिए महाराष्ट्र राज्य में शुरू की जाने वाली एक नई योजना महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तो हम आप लोगों को अपने आर्टिकल के माध्यम से आपके राज्य में आयोजित होने वाली योजना के बारे में जानकारी देने का पूरा प्रयास करते है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निवास करने वाले विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

आप लोगों ने अपने आस पास बहुत सारे विकलांग व्यक्तियों को देखा होगा कई विकलांग व्यक्ति जन्म से ही विकलांग होते हैं। और कुछ व्यक्ति किसी दुर्घटना की बजह से विकलांग हो जाते है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है जिस कारण वह अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं जिस कारण उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। महाराष्ट्र सरकार Maharashtra Viklang Pension Yojana का आयोजन किया है।Maharashtra Viklang Pension Yojana के अंतर्गत 18 से 65 वर्ष की आयु तथा 80% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को 600 रुपये प्रति महा दिया जाएगा। जिसकी मदद से महाराष्ट्र राज्य में निवास करने वाले विकलांग व्यक्ति अपनी दैनिक जरुरतों को पूरा करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

और उन्हें दूसरों पर निर्भर नही रहना पड़ेगा। Maharashtra Viklang Pension Yojana  का लाभ महाराष्ट्र राज्य का कोई भी विकलांग व्यक्ति उठा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बात दे कि महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना ऑनलाइन शुरू कर दिए है।

Maharashtra Viklang Pension Yojana 2020 क्या हैं-

महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में निवास करने वाले विकलांग व्यक्तियों आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अर्थिक मदद देने के लिए Maharashtra Viklang Pension Yojana को शुरू किया है। इस योजना का लाभ केवल विकलांग व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को 600 रुपये की धनराशि प्रति महा देने का ऐलान किया है।

जिसकी मदद से विकलांग व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करके एक अच्छा जीवन यापन कर सके। यदि आप भी Maharashtra Viklang Pension Yojana में आवेदन करने के इछुक है तो आप हमारे इस आर्टिकल को पूरा पढ़कर इस योजना का लाभ ले सकते है।

इस आर्टिकल में हम आपके लिए बताएगे की आप किस तरह से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तथा हम आपको बताएगे की इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी।

Maharashtra Viklang Pension Yojana 2020 के उद्देश्य-

Maharashtra Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य में निवास करने वाले 80% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देकर उनका आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को 600 रुपये की धनराशि देने का ऐलान किया है। जिससे विकलांग व्यक्तियों को दूसरों पर निर्भर नही रहना होगा। वह अपना खर्च खुद ही कर सकेंगे। और एक नए आत्मविश्वास के अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

Maharashtra Viklang Pension Yojana 2020 के लाभ-

महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को राज्य सरकार के द्वारा बहुत से लाभ प्रदान किए जाएंगे। जिसकी जानकारी हम आपके लिए नीचे देने जा रहे हैं।

  • महाराष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि की सहायता से विकलांग व्यक्ति अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके एक अच्छा जीवन यापन कर सकते है।
  • जिससे विकलांग व्यक्तियों को दूसरों पर निर्भर नही रहना होगा।
  • इस योजना का लाभ केवल विकलांग व्यक्तियों को दिया जाएगा।
  • महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार विकलांग लोगो को हर महीने कुछ धनराशि प्रदान करेगी।

Maharashtra Viklang Pension Yojana 2020 की पात्रता-

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपके लिए बात दे कि महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए पात्रता निर्धारित की है। इन पात्रताओं की जानकारी हम आपके लिए नीचे प्रदान कर रहे है। यदि आप निर्धारित की गईं पात्रता के हिसाब से पात्र व्यक्ति नही है तो आप इस योजना का लाभ नही उठा सकते हैं

  • महाराष्ट्र विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। इस लिए आवेदक महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ वहीं व्यक्ति प्राप्त कर सकते है जो 80% से अधिक विकलांग हैं।
  • इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदको की आयु 18 से 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 35,000 से कम होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नही होना चाहिए।

Maharashtra Viklang Pension Yojana 2020 की आवेदन प्रक्रिया-

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे कि आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीको से आवेदन कर सकते है। यदि आप ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना चाहते हैं तो Maharashtra Viklang Pension Yojana का एप्लिकेशन फॉर्म महाराष्ट्र की ऑफशियल वेबसाइट से डाऊनलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। यहाँ क्लिक करके आप आसानी से महाराष्ट्र राज्य की ऑफशियल वेबसाइट पर जा सकते है।

इसके साथ ही इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए एप्लिकेशन फॉर्म आप कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार और तलाठी के दफ्तरों से प्राप्त कर सकते है। Maharashtra Viklang Pension Yojana का आयोजन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना का लाभ शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दिया जाएगा। इस योजना के लिए सामाजिक न्याय विभाग की ओर से सहायता प्रदान की जा रही है। अब आप इस योजन में आवेदन करके आसानी से इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ का फायदा ले सकते है।

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