हाउस टैक्स कैसे भरे आसन तरीके से ऑनलाइन

अगर आप घर बैठे हाउस टैक्स भरना चाहते हो परंतु आपको हाउस टैक्स भरने का तरीका पता ही नहीं है तो आपको समस्या हो सकती है परंतु आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है आज हम आपके इसी समस्या का समाधान अपने इस लेख के माध्यम से लेकर आए हैं और हम आपको अपने इस लेख के जरिए House Tax Kaise Bhare के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप तरीके से जानकारी समझाएंगे।

आज आपको हमारे इस लेख के जरिए से और टैक्स भरने की ऑनलाइन तरीकों के बारे में पता चलने वाला है और आपको हाउस टैक्स भरने के लिए दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने होंगे। अगर आपको इस जानकारी के बारे में जानना है तो ऐसे में लेख में दी गई पूरी जानकारी को ध्यान से पढ़ना होगा और एक भी जानकारी मिस नहीं करना है। अगर आपने जानकारी को मिस कर दिया तो आपको लेख समझ में नहीं आएगा और आप घर बैठे अपने हाउस टैक्स का भुगतान करना नहीं सीख पाओगे इसीलिए आप ध्यान से और पूरा अवश्य पढ़ें।

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House Tax क्या होता है ?

राज्य का कोई भी जमीदार या या किसी संपत्ति का मालिक अपने क्षेत्र के स्थानीय सरकार या सरकारी संस्थानों को टैक्स के रूप मे कुछ निश्चित राशि देते है तो वह गृह कर के अन्तर्गत आता है। इस कर को सम्पति कर भी कहा जाता है। इस प्रकार की सम्पति मे वास्तविक रियल स्टेट की वस्तुएं आती है जिससे घर, ईमारते, कार्यालय की इमारत इत्यादि इनमे से कोई भी ऐसी संपत्ति जो भाड़े पे दी गई हो। यह टैक्स देश मे कुछ चुनिन्दा नगर निगमो पर की हाउस कर देना अनिवार्य है जो वार्षिक या अर्द्धवार्षिक रूप से दिया जाता है।

House Tax से जुडी कुछ खास बातें

हाउस टैक्स से जुड़ी कुछ खास बातें जो हाउस टैक्स दाता को जाननी चाहिए।

  1. हाउस टैक्स के अन्तर्गत केवल कुछ चुनिन्दा नगर पालिका व नगर निगमो को ही जोड़ा गया है।
  2. इन शहरों व नगर निगमो मे मकान मालिकों को उनकी संपत्ति, फ्लैट या मकान दिये हुए किराये से होनी वाली आय उस मालिक की आय मे जोड़ी जाती है जिस पर मालिक को टैक्स भरना पडता है।
  3. इस टैक्स के नियमों के अनुसार अगर कोई सम्पति पर टैक्स भरता है तो उसके लिए यह जरूरी है की उसके स्वयं के नाम से मकान या फ्लैट रजिस्टर हो अन्य किसी के नाम से नही।
  4. इस टैक्स मे यह भी शामिल है कि अगर किसी मकान मालिक ने मकान के मेंटेनेंस हेतु घर पर खर्चा किया है तो वह खर्चा उस टैक्स से लैस होगा या किसी मालिक ने मकान हेतु लोन लिया है तो उस स्थिति मे वह मकान मालिक पहले वह लाॅन चुकायेगा उसके बाद व हाउस टैक्स भरेगा।
  5. मकान मालिक की पूरे साल की शुद्ध लाभ केे आधार पर ही यह डिसाइड होगा की कितना टैक्स भरना है।
  6. अपनी प्रोपटी को अगर प्रॉपर्टी मालिक खुद की उपयोग करता है तो उस स्थिति मे उसे कर देने की आवश्यकता नहीं होगी।

हाउस टैक्स कैसे काउंट होता है ?

कोई भी नगर पालिका या नगर निकाय आपके हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स कैसे काउंट करते है इसको समझने की जरूरत भी होती है जिससे यह पता चलता है आप किस प्रकार से और कितना टैक्स अपनी प्रॉपर्टी पर देते है। आपकी प्रॉपर्टी के टैक्स को कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है जिसे आप नीचे समझ सकते है।

Property tax = base value × built-up area × Age factor × type of building × category of use × floor factor

यह एक फार्मूला है जिससे आप भी आसानी से प्रॉपर्टी पर टैक्स कितना लगेगा वह काउंट कर सकते है। इस फार्मूले के कई फैक्टर है जिसे आप आसानी से समझ सकते है।

  • Base Value – इस फैक्टर मे प्रॉपर्टी की बैस वैल्यू को रखा जाता है, प्रॉपर्टी मालिक के पास कितनी प्रॉपर्टी है और वर्तमान मे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है।
  • Built up area – इस फैक्टर इस फॉर्मूले का सबसे मुख्य फैक्टर है जिसमे यह पता चलता है की प्रॉपर्टी किस स्थान पर है, शहरी है या ग्रामीण या एग्रीकल्चर है या आबादी इत्यादी। अगर प्रॉपर्टी अच्छी जगह पर है जहां विकास की संभावना तेज होती है तो वहां टैक्स ज्यादा पेय करना होता है।
  • Age factor – इस फैक्टर मे यह देखा जाता है की आपकी प्रॉपर्टी कितनी पुरानी है ओर आगे कितने समय तक आगे भविष्य मे चलेगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी अच्छे एरिया मे बनी है और आपके प्रॉपर्टी की उम्र काफी ज्यादा अच्छी है तो यह भी आपके टैक्स कैलकुलेटर पर इफेक्ट डालता है।
  • Type of building – यह फैक्टर इस बात पर निर्भर करता है की आपकी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग किस प्रकार की है। इससे यह फैक्टर भी इस मेे काफी ज्यादा अच्छा रोल निभाता है। आपकी बिल्डिंग किस प्रकार की है यह भी सुनिश्चित करता है की आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्ञात होती है।
  • Category of Use – यह फैक्टर इस बात पर निर्भर करता है की आपकी प्रॉपर्टी को आपने किस कार्य हेतु या परपज हेतु किराये पर दिया है। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी बैंक या सरकारी कार्य हेतु दिया है तो उस पर कर ज्यादा होने की संभावना होती है वही अगर किसी और निजी कार्य हेतु दिया है तो उस पर टैक्स मे कुछ रियायत मिल सकती है।
  • Floor Factor – यह फैक्टर इस बात पर निर्भर करता है की आपके प्रॉपर्टी, मकान या बिल्डिंग मे कितने फ्लोर है। अगर आपकी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग किसी माॅल के समान है तो उस पर अलग कर होगा ओर अन्य बिल्डिंगों पर अलग कर होगा।

यह सारे फैक्टर जो की फार्मूले मे बताये गये है वो ही आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करते है ओर उस वैल्यू पर ही आपके प्रॉपर्टी या बिल्डिंग या आपके घर जो आपके किराये पर दिया है उसका टैक्स काउंट होता है।  आपकी प्रॉपर्टी किन – किन जगहों पर कितनी महंगी या सस्ती होगी इसका निर्धारण अलग – अलग राज्यों की राज्य सरकार निर्धारित करती है।

आपकी प्रॉपर्टी के टैक्स कैलकुलेशन की स्थिति मे यह भी देखा जाता है की आपकी प्रॉपर्टी किस प्रकार की है जैसे खाली जमीन है या बिल्डिंग है या कोई मकान या सोसाइटी है। इस प्रकार के कैलक्यूलेटर मे यह भी निर्धारित होता है उस प्रॉपर्टी पर कार पार्किंग है या नही, उस सोसायटी मे कितनी दूकाने है या नही इत्यादी। हाउस टैक्स हर राज्य में अलग अलग प्रकार से भरा जाता है जिसके कुछ नियम है जो आपको मदद करेंगे कि House loan kaise bhare online यह समझने में।

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House tax कैसे भरे

दोस्तों आजकल सभी राज्यों में आप घर बैठे अपने हाउस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हो। हाउस टैक्स का भुगतान करने के लिए आपको अपने राज्य के नगर सेवा पोर्टल के ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना होगा और आगे की प्रोसेस को आप ऑनलाइन कंप्लीट करके अपने हाउस टैक्स का भुगतान आसानी से कर सकते हो।

House tax kaise bhare

घर बैठे हाउस टैक्स का भुगतान करने के लिए आपको हमारे द्वारा नीचे विस्तार पूर्वक से स्टेप बाय स्टेप जानकारी समझाई जाएगी और हम आपको जो भी जानकारी समझा रहे हैं बस आप उन्हीं जानकारी को ध्यान से पढ़कर सारे स्टेप को फॉलो करते जाना है और आप आसानी से घर बैठे और टैक्स भरने की प्रोसेस को लेख को पढ़कर समझ सकते हो और आपको इसके लिए दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने होंगे बस जान रहे आप सारे स्टेप को ध्यान से पढ़ें और एक भी स्टेप्स को मिस ना करें।

1. नगर सेवा के पोर्टल पर जाएं

हम आपको यहां पर उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स भरने की प्रक्रिया को समझाने वाले हैं और इसके लिए आपको अपने उत्तर प्रदेश के ‘नगर सेवा की ऑफिशल पोर्टल’ पर जाना है और इसके होम पेज को ओपन कर लेना है। 

2. पोर्टल पर लॉगिन करे

House tax login kaise kare

जैसे ही आप नगर सेवा की ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाते हो और इसके होम पेज को ओपन करते हो आपको यहां पर अपने ‘मोबाइल नंबर और पासवर्डके जरिए लॉग इन करने के लिए कहा जाता है और साथ ही में ‘कैप्चा कोड भी इंटर करने के लिए कहा जाता है। आप इस जानकारी को भरके ऑफिशल वेबसाइट पर अपना लॉगइन कंप्लीट कर लीजिए।

ध्यान दें – अगर आपने अपना ऑफिशल वेबसाइट पर लॉगिन आईडी नहीं बनाया है तो इसके लिए आपको इसी पेज पर नई आईडी बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप इस वाले ऑप्शन का यूज करके अपने मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड को क्रिएट करके ऑफिशल वेबसाइट में लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिए तभी आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने हाउस टैक्स का भुगतान कर सकते हो।

3. मीनू के ऑप्शन पर क्लिक करे 

आप जैसे ही नगर सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हो वैसे ही आपके सामने एक नया इंटरफ़ेस खुलकर आएगा और यहां पर आपको ‘3 डॉट का आइकन दिखाई देगा और मीनू बार कहते हैं और आपको इस पर क्लिक कर देना है।

4. पे प्रॉपर्टी टैक्स पर क्लिक करे

आप जैसे ही इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो वैसा ही आपके सामने मेनू बार में अनेकों प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे परंतु आपको उनमें से सिर्फ ‘पे प्रॉपर्टी टैक्स वाले ऑप्शन का चुनाव करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 

View Your Property Bill & Pay Online

5. व्यू प्रॉपर्टी टैक्स बिल चेक करे

आप जैसे ही ऊपर बताए गए प्रोसेस को कंप्लीट करते हो वैसे ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा और यहां पर आपको व्यू प्रॉपर्टी टैक्स बिल चेक करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहां पर आपको अपनी ‘प्रॉपर्टी का आईडी इंटर करने के लिए कहा जाएगा और आप अपनी प्रॉपर्टी का आईडी यहां पर इंटर कर दीजिए। 

6. सबमिट बटन पर क्लिक करे

जब आप इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लो तब आपके सामने एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा और आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो वैसे ही आपके प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित आपके स्क्रीन पर सारी जानकारी दिखाई देगी इसमें कितने दिन का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है और आपने पिछला टैक्स का भुगतान कब और कितने रुपए के किया था एवं वर्तमान में कितने रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना बाकी है आदि सभी जानकारी आपको इस स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी।

7. टैक्स का अमाउंट इंटर करे

इन सभी जानकारियों को चेक करने के पश्चात आपको अभी वर्तमान समय में कितना प्रॉपर्टी टैक्स भरना है उतना अमाउंट खाली स्थान पर एंटर करें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।

8. पे के बटन पर क्लिक करे

प्रॉपर्टी टैक्स के अमाउंट को इंटर कर लेने के पश्चात अब आपको आगे ‘पे का एक ऑप्शन दिखाई देगा और आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है फिर आप अनेकों प्रकार के पेमेंट गेटवे के पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको पेमेंट करने के अनेकों प्रकार के ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे।

9. पेमेंट कंफर्म करे

अब आप जिस भी पेमेंट गेटवे का यूज करके पेमेंट का भुगतान करना चाहते हो उस ऑप्शन का चुनाव करें और आप पेमेंट को कंफर्म कर दीजिए जैसे ही पेमेंट कंफर्म होगा वैसे ही आपका प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान पूरा हो जाएगा और अब आपको सिर्फ अपने प्रॉपर्टी टैक्स बिल को प्रिंट आउट करवाना होगा और इसके लिए आपको वहां पर डाउनलोड रसीद का भी ऑप्शन मिल जाएगा और आप इसका यूज करके अपने प्रॉपर्टी टैक्स के बिल का भुगतान करने के बाद उसका रसीद भी डाउनलोड कर सकते हो।

आवश्यक जानकारी – आप ठीक इसी प्रकार की प्रोसेस को पूरा करके अपने किसी भी राज्य के और टैक्स का भुगतान कर सकते हो बस आपको हाउस टैक्स भुगतान करने वाले ऑफिशल वेबसाइट के बारे में पता करना होगा और हमने जो अभी आपको सारे प्रोसेस बताएं है सेम टू सेम आपको वैसा ही प्रोसेस अपने राज्य के हाउस टैक्स वाले प्रॉपर्टी के पोर्टल पर जाकर पूरा करना होगा फिर आप आसानी से किसी भी राज्य के हाउस टैक्स का बिल भुगतान ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो। 

राजस्थान में HOUSE TAX Kaise bhare ONLINE

अगर आप राजस्थान राज्य के निवासी है ओर आप भी प्रॉपर्टी का काम करते है या ऐसा कुछ काम करते है जो आपको कमाई देता है वो भी प्रॉपर्टी के क्षेत्र में तो आपको इसमे कुछ टैक्स भी भरने होते है जिसे house tax कहते है। राजस्थान राज्य का अपना एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत रहते हुए ही आपको house tax भरने होते है।

अगर आप भी राजस्थान में house tax की policy ओर नियमो के बारे में जानने के इस्छूक है तो आपको यह हम पूरी जानकारी दे देते हैं। राजस्थान में municipal corporation दुवारा यह कर वसूला जाता है। इस कर के दायरे में उनको रखा जाता है जिनके पास स्वयं की जमीन या फ्लैट्स है और वो उनसे किराए के तौर पर कमाई कर रहे है तो उनको इस के नियमो के अनुसार टैक्स देना होना पड़ता हैं।

प्रॉपर्टी की श्रेणी

राजस्थान में जिस प्रकार की जमीनों पर कल वसूली की जाती है उनमें कुछ श्रेणी निम्न है –

  • सामान्य रहने के लिए प्रॉपर्टी को किराए पर देना, इसमें उस तरह के मकान शामिल है जिसे आप दूसरों को किराए पर देते है रहने के लिए।
  • Commercial इसमें उस प्रकार के मकान, फ्लैट या दुकान शामिल है जिसको किसी दुकान, मॉल, या शोरूम खेल लिए दिया हो।
  • इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में उस प्रकार की जमीन शामिल है जिसको किसी व्यावसायिक कार्य हेतु किराए पर दी गई हों।
  • शैक्षणिक संस्थान को दी जाने वाली जमीन पर आने वाले किराए पर भी प्रॉपर्टी मालिक को कर देना होता हैं।
  • गवर्नमेंट के कार्यो हेतु दी जाने वाली किराए की जमीन पर भी उससे प्राप्त किराए पर कर देना होता हैं।
  • किसी धार्मिक कार्यक्रम या किसी प्रोग्राम के लिए दी जाने वाली किराए की जमीन पर भी कर देना होता हैं।

कौन भर सकता है हाउस टैक्स

अगर आपको इस प्रकार के कर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आपको बता देते है कि यह टैक्स किसी राज्य के कुछ चुनिंदा municipal corporations पर ही प्रॉपर्टी owner को टैक्स देना होता हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक योग्यता

  • राज्य के उस व्यक्ति के पास अगर अपनी जमीन है जो इस municipal क्षेत्र में आ रहा हो तो उनको ही टैक्स pay करना होता हैं।
  • टैक्स pay करने वाले कि आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • वह टैक्स दाता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राजस्थान राज्य में उस करदाता की स्वयं की जमीन होनी चाहिए या स्वयं के नाम पर होनी चाहिये।

किस प्रकार के श्रेणियों पर दी जाती है छूट

राजस्थान में इस नियम में कुछ यह भी फायदे है जिसमे आप कुछ ऐसी स्थिति में कर मुक्त हो सकते है जो की निम्न है –

  • अगर किसी के पास जमीन है परंतु उस जमीन पर काम चल रहा है या उसपे मेन्टेन्स चल रहा है तो उस स्थिति में कर भरना जरूरी नही है।
  • कोई भी ऐसी जमीन को किसी पब्लिक कार्यो के लिए उपयोग होती है उसपे भी tax भरना जरूरी नही है।
  • ऐसी जमीन जो किसी शमशान घाट हेतु उपयोग होती है उसपे भी आप कर मुक्त हो सकते है।
  • ऐसी जमीन जो स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों को दी जाती है उसके लिए भी टैक्स देना जरूरी नही है, हाँ अगर किसी व्यावसायिक संस्थान को जमीन या मकान किराए पर दिया जाता है तो उसपे कर देना जरूरी होता हैं।
  • पब्लिक पार्क या पब्लिक म्यूजियम के लिए दी गई जमीन पर भी कर मुक्ति हो सकती है।

राजस्थान में House tax कैसे भरे online

राजस्थान के निवासियों के लिए यह एक अच्छी बात है कि वह अगर किसी offices के चककर नही काटना चाहते तो वे online भी house tax rajasthan में भर सकते है जिसके स्टेप्स कुछ इस प्रकार है।

  • Steps 1 – सवर्प्रथम आपको राजस्थान की इस शहरी क्षेत्र की आधिकारिक website पर जाना होगा जो कि यह है https://www.smartrajapp.urban.rajasthan.gov.in/Citizen/home.do
  • Steps 2 – इसके बाद आपको इस साइट पर बहुत सारी services दिखाई देगी जिसमे से आपको citizen services का ऑप्शन दिखाई देगा उस ऑप्शन का चुनाव करना होगा।
  • Steps 3 – इसके बाद आपको प्रॉपर्टी tax के लिए UD TAX के ऑप्शन पर जाना होगा।
  • Step 4 – इस स्टेप के बाद अगर आपका पूर्व में रजिस्ट्रेशन है तो उस पुरानी id का उपयोग करना होगा नही तो नई ID बनानी होगी
  • Step 5 – इस स्टेप के बाद आपको login करना होगा जिसमें पूर्व में जारी ID ओर पासवर्ड मांगा जाएगा।
  • Step 6 – लॉगिन करने करने के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • Step 7 – अगले चरण के आपको UD TAX के ऑप्शन से अपने कर कर पेमेंट करना होगा जिसे आप आसानी से नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं।
  • Step 8 – पेमेंट करने से पूर्व अपनी प्रॉपर्टी की जांच अवश्य कर ले।
  • Step 9 – जांच के बाद एक ऑनलाइन bill generate होगा जिसके बाद आप online पेमेंट कर सकते है।
  • Step 10 – पेमेंट के बाद रशीद को संभाल कर रखे भविष्य में काम आएगी।

इस सामान्य स्टेप के बाद आप house टैक्स online जमा हो जाएगा।

दिल्ली में HOUSE TAX कैसे भरे ONLINE

अगर आप देश की राजधानी दिल्ली के निवासी है ओर आप भी प्रॉपर्टी का काम करते है या ऐसा कुछ काम करते है जो आपको कमाई देता है वो भी प्रॉपर्टी के क्षेत्र में तो आपको इसमे कुछ टैक्स भी भरने होते है जिसे house tax कहते है। दिल्ली का अपना एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत रहते हुए ही आपको house tax भरने होते है।

अगर आप भी दिल्ली में house tax की policy ओर नियमो के बारे में जानने के इस्छूक है तो आपको यह हम पूरी जानकारी दे देते हैं। दिल्ली में नगर निगम दुवारा यह कर वसूला जाता है। इस कर के दायरे में उनको रखा जाता है जिनके पास स्वयं की जमीन या फ्लैट्स है और वो उनसे किराए के तौर पर कमाई कर रहे है तो उनको इस के नियमो के अनुसार टैक्स देना होना पड़ता हैं।

दिल्ली में प्रॉपर्टी की श्रेणी

देश की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार की जमीनों पर कल वसूली की जाती है उनमें कुछ श्रेणी निम्न है –

  • Commercial इसमें उस प्रकार के मकान, फ्लैट या दुकान शामिल है जिसको किसी दुकान, मॉल, या शोरूम खेल लिए दिया हो।
  • सामान्य रहने के लिए प्रॉपर्टी को किराए पर देना, इसमें उस तरह के मकान शामिल है जिसे आप दूसरों को किराए पर देते है रहने के लिए।
  • शैक्षणिक संस्थान को दी जाने वाली जमीन पर आने वाले किराए पर भी प्रॉपर्टी मालिक को कर देना होता हैं।
  • गवर्नमेंट के कार्यो हेतु दी जाने वाली किराए की जमीन पर भी उससे प्राप्त किराए पर कर देना होता हैं।
  • इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में उस प्रकार की जमीन शामिल है जिसको किसी व्यावसायिक कार्य हेतु किराए पर दी गई हों।
  • किसी धार्मिक कार्यक्रम या किसी प्रोग्राम के लिए दी जाने वाली किराए की जमीन पर भी कर देना होता हैं।

दिल्ली में प्रॉपर्टी के taxes पर छूट 

देश मे हर राज्य और केंद्र शासित शहरों में कई अलग अलग कानून है ठीक उसी प्रकार हर राज्य में करो पर छूट भी अलग अलग है । दिल्ली में भी ठीक ऐसी ही करो पे छूट मिलती है जो कि निम्न है –

  • पब्लिक कार्य के लिए दी हुई जमीन, फ्लैट या घर पर किसी बीबी प्रकार का कोई tax देय नहीं होगा।
  • कृषि कार्यो हेतु दी गई भूमि या खेत पर कोई प्रकार का कर देय नहीं होगा।
  • किसी पुलिस या सरकारी कार्य हेतु दी गई भूमि पर भी कोई tax देय नहीं होगा।
  • अगर किसी के पास जमीन है परंतु उस जमीन पर काम चल रहा है या उसपे मेन्टेन्स चल रहा है तो उस स्थिति में कर भरना जरूरी नही है।
  • ऐसी जमीन जो किसी शमशान घाट हेतु उपयोग होती है उसपे भी आप कर मुक्त हो सकते है।
  • ऐसी जमीन जो स्कूल या शैक्षणिक संस्थानों को दी जाती है उसके लिए भी टैक्स देना जरूरी नही है, हाँ अगर किसी व्यावसायिक संस्थान को जमीन या मकान किराए पर दिया जाता है तो उसपे कर देना जरूरी होता हैं।
  • पब्लिक पार्क या पब्लिक म्यूजियम के लिए दी गई जमीन पर भी कर मुक्ति हो सकती है।

इसे भी जाने

दिल्ली में house tax कैसे भरे ऑनलाइन

दिल्ली के निवासियों के लिए यह एक अच्छी बात है कि वह अगर किसी offices के चककर नही काटना चाहते तो वे online भी house tax delhi में भर सकते है जिसके स्टेप्स कुछ इस प्रकार है।

  • Step 1 – सर्वप्रथम आपको दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा https://www.mcdpropertytax.in/ जहा से आप आसानी से house tax online भर सकते है।
  • Step 2 – अगले चरण में आपको उत्तर, दक्षिण, पश्चिम क्षेत्र का चुनाव करना होगा जहां के लिए आप online house tax भरना चाहते है।
  • Step 3 – अगले चरण आपको उस फाइनेंशियल ईयर का चुनाव करना होगा जिस साल का टैक्स आप भरना चाहते हैं ।
  • Step 4 – अगले चरण में आपको अपनी ID के साथ लॉगिन करना होगा अगर आपकी ID नहीं है तो आपको रजिस्टर करना होगा जिससे आपको आपकी HOUSE ID मिल जाएगी।
  • Step 5 – अगले चरण में आपको उस पेज पर भेज दिया जाएगा जहा से आप online payment करेंगे।
  • Step 6 – अगले चरण में आपको अपनी प्रॉपर्टी id डालनी होगी जिससे आपकी प्रॉपर्टी की value count होगी।
  • Step 7 – आखिरी स्टेप में आप आसानी से अपनी net banking या debit card से भुगतान कर सकते है।
  • Step 8 – अगले चरण में आपको आपकी स्क्रीन पर चालान दिखाई देगा जिससे आप ऑनलाइन pay कर सकते हैं।
  • Step 9 – इस चरण के बाद आपका online चालान जमा ही जायेगा।
  • Step 10 – अगले चरण में आप आपको एक payment जमा की रशीद मिलेगी जिसे आप आसानी से सेव कर सकते है ।

इस सामान्य स्टेप के बाद आप house टैक्स online जमा हो जाएगा।

Tax पर ब्याज

किसी स्तिथि में मे अगर आप tax का भुगतान समय पर नही कर सकते तो इस पर आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है। समय की अवधि जाने के बाद आपको 15 प्रतिशत तक का ब्याज देना पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में HOUSE TAX कैसे भरे ONLINE

अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है और इस राज्य मे अपनी प्रॉपर्टी और बिल्डिंग पर साल की कमाई पर टैक्स पेय करना चाहते है वह भी ऑनलाइन तो आपको बता दे की इन स्टेप्स को फॉलो कर के आप आसानी से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते है। यह स्टेप्स के आधार पर आसानी से प्रॉपर्टी या हाउस टैक्स भर सकते है।

उत्तर प्रदेश राज्य का अपना एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत रहते हुए ही आपको house tax भरने होते है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में house tax की policy ओर नियमों के बारे में जानने के इच्छुक है तो आपको यह हम पूरी जानकारी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम द्वारा यह कर वसूला जाता है।

उत्तर प्रदेश प्रॉपर्टी पर टैक्स की दर

सामान्यतः इस राज्य में करो को 3 भागो में बांटा गया है।

  • सामान्य टैक्स – प्रॉपर्टी की वार्षिक वैल्यू पर लगभग 15 प्रतिशत तक कर की दर का प्रावधान।
  • Water टैक्स – इस प्रकार की प्रॉपर्टी की वैल्यू पर लगभग 12 प्रतिशत तक टैक्स लगता है।
  • Saver टैक्स –  इस प्रकार की प्रॉपर्टी पर 3 प्रतिशत तक का टैक्स लगता है।

उत्तर में प्रॉपर्टी की श्रेणी

उत्तर प्रदेश राज्य में जिस प्रकार की जमीनों पर कल वसूली की जाती है उनमें कुछ श्रेणी निम्न है –

  • गवर्नमेंट के कार्यो हेतु दी जाने वाली किराए की जमीन पर भी उससे प्राप्त किराए पर कर देना होता हैं।
  • सामान्य रहने के लिए प्रॉपर्टी को किराए पर देना, इसमें उस तरह के मकान शामिल है जिसे आप दूसरों को किराए पर देते है रहने के लिए।
  • शैक्षणिक संस्थान को दी जाने वाली जमीन पर आने वाले किराए पर भी प्रॉपर्टी मालिक को कर देना होता हैं।
  • Commercial इसमें उस प्रकार के मकान, फ्लैट या दुकान शामिल है जिसको किसी दुकान, मॉल, या शोरूम खेल लिए दिया हो।
  • इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में उस प्रकार की जमीन शामिल है जिसको किसी व्यावसायिक कार्य हेतु किराए पर दी गई हों।
  • किसी धार्मिक कार्यक्रम या किसी प्रोग्राम के लिए दी जाने वाली किराए की जमीन पर भी कर देना होता हैं।

उत्तर प्रदेश में house tax कैसे भरे ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए यह एक अच्छी बात है कि वह अगर किसी offices के चककर नही काटना चाहते तो वे online भी house tax उत्तर प्रदेश में भर सकते है जिसके स्टेप्स कुछ इस प्रकार है।

  • Step 1 – सवर्प्रथम आपको लखनऊ नगर निगम की आधिकारिक website पर जाना होगा। https://lmc.up.nic.in/internet/HouseTaxHomePage.aspx
  • Step 2 – इस पेज पर आने के बाद आपको pay your house tax ऑप्शन पर जाना होगा जो कि ऊपर menu bar में होगा।
  • Step 3 – अगले चरण में आपको आपसे आपकी house id मांगी जाएगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी जिसपे otp आएगा।
  • Step 4 – अगले चरण में मोबाइल वेरीफाई करने के बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी का चालान दिखाई देगा जिसमें दिखाया गया amount आपको netbanking या debit card से pay करना होगा।
  • Step 5 – अगर आपकी house या प्रॉपर्टी की id नही है तो आप इसी साइट से रजिस्टर कर सकते है।
  • Step 6 – अगले चरण में अगर आपका पेमेंट होने के बाद रसीद दिखाई देगी जिसमें आपके द्वारा भरा गया पेमेंट दिखाई देगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते है।

इस सामान्य स्टेप के बाद आप house टैक्स online जमा हो जाएगा।

Tax पर ब्याज

किसी स्तिथि में मे अगर आप tax का भुगतान समय पर नही कर सकते तो इस पर आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है। समय की अवधि जाने के बाद आपको नियमानुसार ब्याज देना पड़ सकता है।

लुधियाना में HOUSE TAX कैसे भरे ONLINE

अगर आप पंजाब राज्य के लुधियाना के निवासी है और इस राज्य मे अपनी प्रॉपर्टी और बिल्डिंग पर साल की कमाई पर टैक्स पेय करना चाहते है वह भी ऑनलाइन तो आपको बता दे की इन स्टेप्स को फॉलो कर के आप आसानी से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते है। यह स्टेप्स के आधार पर आसानी से प्रॉपर्टी या हाउस टैक्स भर सकते है।

पंजाब राज्य का अपना एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत रहते हुए ही आपको house tax भरने होते है। अगर आप भी हरियाणा राज्य में house tax की policy ओर नियमों के बारे में जानने के इच्छुक है तो आपको यह हम पूरी जानकारी दे देते हैं। लुधियाना शहर में नगर निगम द्वारा यह कर वसूला जाता है।

  • Step 1 – सर्वप्रथम आपकी लुधियाना नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जो यह है https://propertytax.mcludhiana.gov.in/Login.aspx
  • Step 2 – इस चरण में आपको अपने एरिया का चुनाव करना होगा जिस एरिया में आपका फ्लैट, प्लॉट ओर बिल्डिंग है ।
  • Step 3 – इसमे आपको अपना प्रॉपर्टी आईडी और पासवर्ड डालना होगा इसके बाद आप इस पोर्टल के होमपेज पर आ जाएंगे जिस पर आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी डाल कर के अपना टैक्स नेटबैंकिंग या डेबिट कार्ड से भर सकते है।
  • Step 4 – इस चरण के बाद आपका ऑनलाइन पेमेंट पूरा हो जाएगा और आपको एक ऑनलाइन रसीद मिल जायेगी जिसे आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते है।

इस सामान्य स्टेप के बाद आप house टैक्स online जमा हो जाएगा।

Tax पर ब्याज

किसी स्तिथि में मे अगर आप tax का भुगतान समय पर नही कर सकते तो इस पर आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है। समय की अवधि जाने के बाद आपको नियमानुसार ( Almost 16% )  ब्याज देना पड़ सकता है।

हरियाणा में HOUSE TAX कैसे भरे ONLINE

अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी है और इस राज्य मे अपनी प्रॉपर्टी और बिल्डिंग पर साल की कमाई पर टैक्स पेय करना चाहते है वह भी ऑनलाइन तो आपको बता दे की इन स्टेप्स को फॉलो कर के आप आसानी से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते है। यह स्टेप्स के आधार पर आसानी से प्रॉपर्टी या हाउस टैक्स भर सकते है।

हरियाणा राज्य का अपना एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत रहते हुए ही आपको house tax भरने होते है। अगर आप भी हरियाणा राज्य में house tax की policy ओर नियमों के बारे में जानने के इच्छुक है तो आपको यह हम पूरी जानकारी दे देते हैं। लुधियाना शहर में नगर निगम द्वारा यह कर वसूला जाता है।

हरियाणा राज्य मे हाउस टैक्स भरने के ऑनलाइन स्टेप्स

  • Step 1 – सर्वप्रथम आपको हरियाणा के नगर निगम की आधिकारिक वैबसाईट पर जाना होगा https://ulbharyana.gov.in/
  • Step 2 – इस पेज पर आने के बाद आपको यहा पर के Property Tax नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर जाना होगा।
  • Step 3 – इस चरण मे आपको अपने क्षेत्र का चुनाव करना होगा जिसमे आपका एरिया, कॉलोनी और प्रॉपर्टी की आईडी भी डालनी होगी उसके बाद सर्च प्रॉपर्टी पर क्लिक  करके प्रॉपर्टी को सर्च करे।
  • Step 4 – इस चरण मे आपको अपने प्रॉपर्टी के बारे मे जानकारी स्क्रीन पर दिख जायेगी ओर इसके साथ एक चालान भी दिखाई देगा जिसे आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के जरिये ऑनलाइन पेय कर सकते है।
  • Step 5 – ऑनलाईन पेमेंट के बाद आपको एक पेमेंट स्लीप दिखाई देगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते है।

इस सामान्य स्टेप के बाद आप house टैक्स online जमा हो जाएगा।

Tax पर ब्याज

किसी स्तिथि में मे अगर आप tax का भुगतान समय पर नही कर सकते तो इस पर आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है। समय की अवधि जाने के बाद आपको नियमानुसार ( Almost 13-18% )  ब्याज देना पड़ सकता है।

इसे पढ़े

महाराष्ट्र में HOUSE TAX कैसे भरे ONLINE

अगर आप महाराष्ट्र राज्य के निवासी है और इस राज्य मे अपनी प्रॉपर्टी और बिल्डिंग पर साल की कमाई पर टैक्स पेय करना चाहते है वह भी ऑनलाइन तो आपको बता दे की इन स्टेप्स को फॉलो कर के आप आसानी से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते है।

यह स्टेप्स के आधार पर आसानी से प्रॉपर्टी या हाउस टैक्स भर सकते है। महाराष्ट्र राज्य का अपना एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत रहते हुए ही आपको house tax भरने होते है। अगर आप भी महाराष्ट्र राज्य में house tax की policy ओर नियमों के बारे में जानने के इच्छुक है तो आपको यह हम पूरी जानकारी दे देते हैं। महाराष्ट्र में नगर निगम द्वारा यह कर वसूला जाता है।

हरियाणा राज्य मे हाउस टैक्स भरने के ऑनलाइन स्टेप्स

  • Step 1 – सर्वप्रथम आपको महाराष्ट्र के नगर निगम की आधिकारिक वैबसाईट पर जाना होगा http://propertytax.punecorporation.org/ ( पूणे नगर निगम ) https://www.nmmc.gov.in/property-tax2 ( नवी मुम्बई ) https://prcvs.mcgm.gov.in/ ( ग्रेटर मुम्बई )
  • Step 2 – इस चरण मे आपको प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा।
  • Step 3 – इस चरण मे आप प्रॉपर्टी आईडी व मोबाइल नम्बर से अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल सर्च कर सकते है जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी।
  • Step 4 – उसके बाद आप आसानी से अपने नेट बैंकिंग ओर डेबिट कार्ड से अपने प्रॉपर्टी का चालान भर सकते है जिसके बाद आपको टैक्स ऑनलाइन जमा हो जायेगा।

इस सामान्य स्टेप के बाद आप house टैक्स online जमा हो जाएगा।

Tax पर ब्याज

किसी स्तिथि में मे अगर आप tax का भुगतान समय पर नही कर सकते तो इस पर आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है। समय की अवधि जाने के बाद आपको नियमानुसार ( Almost 8-18% )  ब्याज देना पड़ सकता है।

अन्य राज्यो में HOUSE TAX कैसे भरे ONLINE

इन राज्यों के अलावा आप और किसी भी राज्य मे प्रॉपर्टी टैक्स को ऑनलाइन भरना चाहते है तो आप इन लिंक से भर सकते है।

Citye-link to pay property tax
हैदराबाद नगर निगमhttps://ptghmconlinepayment.cgg.gov.in/PtOnlinePayment.do
पूणे नगर निगमhttp://propertytax.punecorporation.org/
PCMChttp://203.129.227.16:8080/pcmc/
नवी मुम्बई नगर निगमhttps://www.nmmc.gov.in/property-tax2
ग्रेटर मुम्बई नगर निगमhttps://prcvs.mcgm.gov.in/
दिल्ली नगर निगमhttp://www.mcdpropertytax.in/
नोएडा नगर निगमhttps://www.noidaauthorityonline.com/
गुडगांव नगर निगमhttp://www.mcg.gov.in/HouseTax.aspx
अहमदाबाद नगर निगमhttp://ahmedabadcity.gov.in/portal/web?requestType=ApplicationRH&actionVal=loadQuickPayPropertyTax&queryType=Select&screenId=1400001
कोलकता नगर निगमhttps://www.kmcgov.in/KMCPortal/jsp/KMCAssessmentCurrentPD.jsp
बैंगलोर नगर निगमhttps://bbmptax.karnataka.gov.in/
चैन्नई नगर निगमhttp://www.chennaicorporation.gov.in

Note: The links are taken from the websites of the respective authorities, as on November 11, 2020.

हाउस टैक्स कैसे भरे से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर

Q. हाउस टैक्स क्या है ?

राज्य का कोई भी जमीदार या या किसी संपत्ति का मालिक अपने क्षेत्र के स्थानीय सरकार या सरकारी संस्थानों को टैक्स के रूप मे कुछ निश्चित राशि देते है तो वह गृह कर के अन्तर्गत आता है। इस कर को House Tax भी कहा जाता है।

Q. प्रॉपर्टी टैक्स कैसे काउंट होता है ?

प्रोपर्टी टैक्स को काउंट करने के लिए एक निश्चित फ़ॉर्मूला है जो इस प्रकार है – “ Property tax = base value × built-up area × Age factor × type of building × category of use × floor factor

Q. हाउस टैक्स कौन सी संस्था वसूल करती है ?

शहरी क्षेत्रों मे हाउस टैक्स नगर निगम द्वारा वसूला जाता है।

Q. हाउस टैक्स भरने के लिए क्या जरूरी है ?

हाउस टैक्स भरने के लिए प्रॉपर्टी मालिक की प्रॉपर्टी पूर्व मे रजिस्टर होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो पहले अपनी प्रॉपर्टी को नगर निगम की साइट पर रजिस्टर करे फिर उससे एक प्रॉपर्टी आईडी मिलती है जिससे वह हाउस टैक्स भर सकते है।

Q. हाउस टैक्स भरने वाले कर दाता की कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए ?

हाउस टैक्स भरने वाले कर दाता की कम से कम उम्र 18 साल ही होनी चाहिए।

निष्कर्ष

इस लेख मे आपको भारत के अलग अलग शहरों मे भरे जाने वाले हाउस टैक्स के बारे मे बताया गया है। हाउस टैक्स उन लोगों के लिए भरना अनिवार्य है जो शहरी क्षेत्रो मे रहते है ओर प्रॉपर्टी से अपना व्यवसाय चलाते है। उम्मीद करते है आपको House Tax Kaise bhare online यह लेख पसंद आया  होगा।

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